असम में सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी पर पाबंदी, सीएम सरमा ने कहा कि पहले भी यह नियम था
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असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने अपने कर्मचारियों पर पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। सरमा सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों की शादी के संबंध में 58 साल पुराने इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यही नहीं, दूसरा विवाह करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि “कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, वह सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत दूसरी शादी की इजाजत हो। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे पुरुष या महिला को दूसरी शादी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह नियम बहुत पहले से ही है और अब हम इसे लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले भी यह नियम था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब हम इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक यह अधिसूचना कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने 20 अक्टूबर को ही जारी की थी लेकिन यह गुरुवार को सामने आई है। इस आदेश में 58 साल पुराने असम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 26 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
Oct 27 2023, 14:44