*नाबालिक से गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,65-65 हजार का लगाया अर्थदंड*
अमेठी । जिले में तीन साल पहले हुए दलित नाबालिक की गैंगरेप और हत्या के मामले में रायबरेली की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाते हुए दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 65-65 हजार का अर्थदंड लगाया है।
दरअसल अमेठी एसपी के निर्देशन में संयुक्त निदेशक अभियोजन अमेठी नीरज श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर डीजीपी द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत रायबरेली न्यायालय में मुकदमा संख्या 8/2020 धारा 302,34,376 डी,328 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फुरसतगंज के अभियुक्तो पंकज कोरी पुत्र रामसुमेर,धर्मेंद्र यादव पुत्र नन्हेलाल को उक्त मिशन शक्ति के अभियोग में दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई है।रायबरेली कब स्पेशल जज पाक्सो प्रथम ने धारा 302,34 भादवि में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है।धारा 376डी में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपय अर्थडण्ड लगाया है साथ ही धारा 328 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थडण्ड एवं उक्त अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड लगाया गया।
14 जनवरी 2020 को हुई थी वारदात
14 जनवरी 2020 को गांव की ही रहने वाली एक नाबालिक दलित किशोरी की नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी।घटना के बाद पिता की तहरीर पर फुरसतगंज थाने में पंकज कोरी पुत्र रामसुमेर और धर्मेंद्र यादव पुत्र नन्हेलाल पर धारा 302,328,376डी और 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज किया गया था।मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ राजकुमार सिंह द्वारा की गयी थी।विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के बाद आरोप पत्र संख्या ए-81 दिनांक 05.07.2020 को न्यायालय भेजा गया था जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
Oct 23 2023, 18:34