*बाराबंकी में मादक पदार्थ तस्कर की 2 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क*
लखनऊ । बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर, गिरोह सरगना की चल व अचल सम्पत्ति कीमत लगभग दो करोड़ 30 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकदमा यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गिरोह सरगना व मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद अलीम उर्फ साधू पुत्र मोहम्मद उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य जीपी सिंह पुत्र साहबलाल निवासी रसूलपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी ,शनाउल्ला पुत्र अताउर्रहमान, मोहम्मद मारुफ पुत्र मोहम्मद यामीन उर्फ चुन्ना, मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद अलीम उर्फ साधू निवासीगण टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया था।
इनके द्वारा विगत 20 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 30 लाख रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई । जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया।
जिसके अनुपालन में थाना जहांगीराबाद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
Aug 14 2023, 12:26