मुहर्रम को लेकर बुलाई गई शांति समिति की बैठक, डीएम ने कहा हर अखाड़ा जुलूस के लिए हर हाल में नियम के अनुसार लेना होगा लाइसेंस
नालंदा : आगामी मुहर्रम के अवसर पर ताजिया का अखाड़ा कुछ निर्धारित शर्तों के अनिवार्य अनुपालन की सहमति के आधार पर निकाला जाएगा। बगैर लाइसेन्स के कोई भी अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा।
अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु संबंधित आयोजकों को 13 जुलाई तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा।
उक्त बातें जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बिहारशरीफ के टाउन हॉल में स्तरीय शांति समिति की बैठक के दौरान कही ।
उन्होंने कहा कि लाइसेन्स में आयोजन से संबंधित सभी शर्तों का वर्णन होगा। इन सभी शर्तों के अनुपालन को लेकर आयोजकों को करना होगा । जिसमें जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के साथ कम से कम 20 प्रतिशत लोगों को आयोजक के रूप में आधार संख्या के साथ अपना पता देना होगा। इन सभी लोगों के पते का सत्यापन पुलिस के माध्यम से किया जाएगा।
बाहरी लोगों को जुलूस में शामिल नहीं करेंगे। किसी भी तरह के डीजे के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अनुमति के आधार पर लाउडस्पीकर एक्ट के अनुपालन की शर्त पर किया जाएगा। किसी भी तरह का हथियार/लाठी/डंडा का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी तरह के अश्लील संगीत तथा भड़काऊ संवाद/नारा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। निर्धारित रूट एवं समयसीमा का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा भी एक-एक कर अपनी बात रखी गई।
जिलाधिकारी ने सभी लोगों को धार्मिक आस्था एवं सच्ची श्रद्धा के साथ अखाड़े में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। सभी आयोजकों को लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहार शरीफ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विभिन्न अखाड़ा के आयोजक, वार्ड पार्षद आदि उपस्थित थे।
नालंदा से राज
Jul 14 2023, 20:10