ग्राम सभा की बैठक में स्टील कंपनी को जमीन हस्तांतरित करने का ग्रामीण ने किया विरोध
सरायकेला : पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक गोरीडीह के ग्राम प्रधान खोगेंद्र नाथ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । यह बैठक संविधान व कानून का उलंघन कर मौजा- गोरडीह में मेसर्स STEEL COMPANY LTD के पक्ष भूमि हस्तांतरण के मामले पर पुरजोर विरोध करते हुए ग्राम सभा ने यह कहा कि जल, जंगल व जमीन पर हमारा अधिकार है। हम जान देंगे पर कम्पनी को जमीन नहीं देंगे ।
ग्राम सभा का कहना है ।
सरायकेला - खरसावां जिला क्षेत्र पूर्ण रूपेण पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है । जहां मौजा- गोरडीह अवस्थित है यहां संविधान का अनुच्छेद 244(1) लागू है । पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति आदिवासी की पारंपरिक ग्राम सभा को स्वशासन व मालिकाना का विशेष अधिकार देकर सुरक्षित रखा है । इसलिए पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा के अनुमति बिना कोई भी कार्य असंवैधानिक है । अतः पांचवीं अनुसूची क्षेत्र मौजा - गोरडीह में पारंपरिक ग्राम सभा के सहमति बिना फर्जी ग्राम सभा कर गैर कानूनी तरीके से मेसर्स STEEL COMPANY LTD पक्ष में भूमि हस्तांतरण का विरोध करते हैं ।
आज की बैठक में ग्राम सभा यह भी निर्णय लिया कि कम्पनी के पक्ष गैर कानूनी भूमि हस्तांतरण के मामले पर यथाशीघ्र रोक लगाने हेतु ग्राम सभा के माध्यम संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक गार्जियन को ज्ञापन देंग । यदि ससमय कारवाई नहीं होती है तो बाध्य होकर पारम्परिक ग्राम सभा गोरडीह वृहद आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार एवं सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी होंगे ।
आज की बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे ।
Jun 11 2023, 20:42