जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया
जहानाबाद जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित किए गए बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग करने वाले ऑटो एवं अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों पर सख्ती बरतते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने तथा 1 सप्ताह में तीन बार सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा नंबर प्लेट संबंधित ऑफेंस की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण एवं जाम की समस्या से निपटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को सघन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का निदेश दिया गया। निदेश दिया कि नियमित रूप से जब भी कोई अतिक्रमण होता है तो अविलंब संबंधित पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश को दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में अधीक्षक, मद्य निषेध एवं परिवहन कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सितंबर माह से अब तक परिवहन विभाग द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव का सघन जांच अभियान चलाकर कुल 1186 वाहन चालकों की जांच की गई है जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण हेतु साफ सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए अवैध बैनर, पोस्टर आदि लगाने वालों पर पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा काको, घोषी एवं मखदुमपुर में सड़क दुर्घटना प्रोन स्थान को चिन्हित कर संबंधित थानाध्यक्षों को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा सिविल सर्जन एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 112 की गाड़ियों के साथ एंबुलेंस एवं ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत परिचालित होने वाली वाहनों की टैगिंग करते हुए उसकी सूची सभी थानों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों (Good Samaritans) को नामित कर प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें नियमानुसार 5000 रुपये की राशि से पुरस्कृत एवं सम्मानित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Feb 22 2023, 18:30