कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर घिरे मंत्री विजय शाह, हाईकोर्ट ने चार घंटे के अंदर FIR दर्ज करने का दिया आदेश
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मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने कहा है कि चार घंटे में एफआईआर दर्ज हो।कोर्ट ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि मंत्री पर चार घंटे में एफआईआर दर्ज हो। गुरुवार सुबह सबसे पहले इसी मामले पर अगली सुनवाई करेंगे।
कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया
हाईकोर्ट ने सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में खुद ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच के सामने राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह पेश हुए। युगलपीठ ने पुलिस विभाग को शाम 6 बजे तक एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करते हुए उक्त आदेश जारी किये। युगलपीठ ने मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 तथा 197 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। याचिका में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अनावेदक बनाया गया है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार की सुबह 10.30 बजे निर्धारित की गई है।
क्या है विजय शाह का बयान
दरअसल, मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने मानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दे डाला था। मानपुर में आयोजित हलमा कार्यक्रम में मंत्री शाह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा, जिन आंतकियों ने पहलगाम में लोगों को मारा, उनके कपड़े उतरवाए, उन आंतकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। मंत्री शाह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई। बयान को लेकर जब राजनीति गरमा गई।
May 14 2025, 19:04