कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम हेतु आयोजित किया गया जागरूकता शिविर
मीरजापुर। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्ययोजना 2025-26 के तहत जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय के दिशा निर्देशन में अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर विनय आर्या की अध्यक्षता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसण्डी सभागार में पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं सेनेटरी पैड़ के सन्दर्भ में जागरूकता शिविर का शुभारम्भ विनय आर्या, अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर ने किया।
विनय आर्या, अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, डीएलएसए ने उपस्थित विशेषकर आशा बहुएं, ऐनम और आगंनवाड़ी कार्यकत्रियों जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए बताये कि महिलाओं का सम्मान किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या पी.सी.पी.एन.डी. एक्ट के तहत आता है। गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या कराने वाले को न्यायालय कभी माफ नहीं करती है। इसकी रोकथाम के लिए कई कानून बनाये गये है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार आशा बहुओं, एनम और आगंनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से गांव गांव जाकर प्रत्येक घर की महिलाओं व पुरूशों को दिया जाना अति आवश्यक है। हम सभी को कन्या के महत्व को समझने की आवश्यकता है। कन्याएं किसी पर बोझ नहीं होती है। कन्या पैदा होने पर खुशियां मनायी जानी चाहिए, समय आने पर कन्या ही माता पिता की अच्छे से देखभाल व सेवा करती है।
डा रश्मि गुप्ता ने उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए बताया कि बालक के अपेक्षा बालिकाओं की लिंगानुपात कम है। पीसी पीएनडीटी एक्ट का उद्देश्य है कि अल्ट्रासाउण्ड मशीनों एवं अन्य आधुनिक मशीनों का दुरूपयोंग न होने पाये और कन्या भ्रूण हत्या न हो के उद्देश्य के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के कारण कन्याओं की जनसंख्या बालकों की जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। समय समय पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनों एवं अन्य आधुनिक मशीनों के सेन्टरो पर प्रत्येक माह छापेमारी की जाती है। कोई भी अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर कन्या भ्रूण हत्या में सक्रीय पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।
कार्यक्रम संचालिका मन्जू यादव वन स्टाप सेन्टर ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में पुरुषों का सहयोग होना आवश्यक है और महिला को आगे आने की आवश्यकता है, इसके प्रति महिलाओं को जागरूक होना होगा। उन्होंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या की रोक थाम के लिए सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना जिले में कार्य कर रही है कन्याओं के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का खर्चा सरकार वहन कर रही है और काफी कन्याओं को इसका लाभ भी आनलाइन उनके बचत खाते में प्रदान किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
पीसीपीएनशडीटी एक्ट जागरूकता शिविर में डा रश्मि गुप्ता, डा श्रीमती मन्जू यादव, रंजीत कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर, इन्द्रजीत शुक्ला, पीएलवी कृष्ण कुमार एवं आशा बहुएं, ऐनम ने पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर अपने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
Apr 28 2025, 19:20