नेशनल हेराल्ड: ईडी के आरोपपत्र पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 29 जुलाई को अहम दिन
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नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े एक मामले में जल्द ही कोर्ट का फैसला आ सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान को लेकर बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 29 जुलाई को इस मुद्दे पर आदेश सुनाएगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी, यंग इंडियन पर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से संबंधित साजिश और धन शोधन का आरोप लगाया है
90 करोड़ ऋण के बदले संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) - नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर्स, जिसकी कीमत ₹2,000 करोड़ से अधिक है। इसकी संपत्तियों को कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहित किया गया है। इससे मिले पैसे यंग इंडियन नामक कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए गए। दावे के मुताबिक गांधी परिवार इस कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक है। ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़प लिया।
साजिश के तहत ट्रांसफर किए गए शेयर
ईडी का कहना है कि एजेएल की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए। ईडी के मामले में शेयरों की कीमत, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे मिला किराया, कथित तौर पर अपराध की इनकम है।
कैसे सामने आया मामला?
नेशनल हेराल्ड मामला 2012 में तत्कालीन भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) के माध्यम से धोखाधड़ी से हड़प लिया। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90.25 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिया था। 2010 में इस ऋण को यंग इंडियन को मात्र 50 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके बाद एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन के पास चली गई। सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन में 38-38% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख शेयर धारक हैं।
29 जुलाई को आदेश सुनाएगा कोर्ट
वहीं, कांग्रेस नेताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी कंपनी है और कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं हुई. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कोई धन या संपत्ति का व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया गया। कोर्ट ने अप्रैल 2025 में ईडी की चार्जशीट में कमियों के कारण समन जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मई में कमियों को दूर करने के बाद आरोपियों को सुनवाई का अधिकार देते हुए नोटिस जारी किए। अब 29 जुलाई को कोर्ट यह तय करेगा कि क्या चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए और समन जारी किया जाए या नहीं।
4 hours ago