केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती दिख रही है।राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार्य किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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पूरा मामला साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने का है। 2019 में की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रहीं नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सबके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल और अन्य नेताओं पर मामला बनता है। कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है।
बता दें कि इससे पहले फरवरी में केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह एक्शन उनके उस बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद से केजरीवाल की मुसीबतें थमती नजर नहीं आ रही हैं। उनके लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।








Mar 12 2025, 10:01
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