*‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दहेज प्रताड़ना के आरोपियों को हुई 3 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड की सजा*
गोण्डा- 20.09.2021 को वादिनी श्रीमती राधा देवी पत्नी सुनील बरई नि0 बरईन पुरवा जफरापुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर दहेज प्रताड़ना के सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0-150/2021, धारा 498ए,323,324,504,506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 05 नामजद अभियुक्तों-01. सुनील कुमार बरई(पति), 02. सियाराम(ससुर), 03. आरती देवी(सास), 04. देवकी (नंद), 05. अजय कुमार (नंदोई) केे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 30.10.2021 को प्रेषित किया गया।
पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 15.02.2025 को अभियोजक श्री नित्यानन्द यादव, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सिविल जज द्वितीय महोदय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण-01.सुनील कुमार बरई पुत्र सियाराम, 02. आरती देवी पत्नी सियाराम, 03. सियाराम पुत्र राममिलन को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 11,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण- 01.देवी पत्नी अजय कुमार, 02. अजय कुमार पुत्र जगतपाल को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 6,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Feb 15 2025, 18:27