*अंश निर्धारण में हुई अविवादित त्रुटियों एवं लोप सुधार के लिए 31 दिसम्बर तक समय*
महेश चंद्र गुप्ता
बहराइच- खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में हुई अविवादित त्रुटियों एवं लोप सुधार को ऑनलाइन दर्ज एवं निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। परिषद द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत किसी भी प्रकार से अंश निर्धारण त्रुटि का संज्ञान होने पर लेखपाल द्वारा सम्बन्धित संदर्भ को पोर्टल पर आनलाइन दर्ज किया जायेगा। लेखपाल की लॉगिन आई.डी. पर प्रदर्शित सभी संदर्भों की लेखपाल द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच की जायेगी। जाँच में संतुष्ट होने पर लेखपाल के द्वारा अंश निर्धारण के सम्बन्ध में समस्त हितबद्ध सह-खातेदारों की सहमति के रूप में सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्राप्त किया जायेगा। सहखातेदारों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को अविवादित मानते हुए लेखपाल द्वारा अपनी संस्तुति सहित जांच आख्या एवं साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक लॉगिन आई.डी. में प्रदर्शित हो रही लेखपाल की जाँच आख्या एवं अभिलेखों के परीक्षण हेतु ग्राम पंचायत में जाकर भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों एवं खातेदारों/ सहखातेदारों के साथ बैठक करेंगे एवं अंश निर्धारण में हुयी त्रुटियों के सम्बन्ध में स्वयं जाँच करेंगे। परीक्षण/जांच के पश्चात संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल की आख्या से सहमत/असहमत होते हुए अविवादित/विवादित्त टिप्पणी के साथ अपनी संस्तुति सहित आख्या उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के तहत तहसीलदार को प्रेषित की जायेगी।
तहसीलदार लॉगिन आई.डी. में प्रदर्शित हो रही क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की सभी आख्याओं का परीक्षण कर राजस्व निरीक्षक की आख्या से सहमत/असहमत हो सकता है। तहसीलदार क्षेत्रीय राजस्य निरीक्षक की अविवादित टिप्पणी युक्त आख्या से सहमत होने पर अंश निर्धारण त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को आनलाईन अनुमति प्रदान करेंगे। तहसीलदार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उ.प्र. राजस्व संहिता में विहित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अपने लॉगिन से त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण की प्रविष्टि के संशोधन का आदेश राजस्व अभिलेखों में अंकन किए जाने के लिए राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) को आनलाईन अग्रसारित करेंगे। आनलाईन आदेश प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा अमलदरामद करते हुए नामान्तरण बही आर-6 और खतौनी में किया जायेगा। यदि प्रकरण में गाटे में अंश निर्धारण के सबंध में सहखातेदारों की सहमति प्राप्त नही होती है, तो प्रकरण को विवादित्त मानते हुए तहसीलदार द्वारा अपनी संस्तुति सहित आख्या उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि राजस्व परिषद की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि खतौनी में अंश निर्धारण के सम्बन्ध में अविवादित त्रुटियों एवं लाोप को 31 दिसम्बर 2024 तक दुरूस्त कराया जाय। डीएम ने बताया कि अंश निर्धारण में हुई अविवादित त्रुटियों एवं लोप सुधार हेतु समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार एवं गुरूवार को क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल गांव में सार्वजनिक स्थान पर ग्रामवासियों की मौजूदगी में खतौनी को पढ़ कर आवेदन प्राप्त करेंगे।
बैठक दिवस को राजस्व निरीक्षक द्वारा पुनः खतौनी पढ़ कर भूमि प्रबन्धन समिति के सदस्यों की बैठक करते हुए सहमत/असहमत की कार्यवाही नियमानुसार कर, त्रुटि सुधार कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। भू.प्र.स. द्वारा की गयी कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं कार्यवाही को रजिस्टर पर दर्ज कर संरक्षित भी किया जाएगा।
एसडीएम को निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम प्रधान, कोटेदार, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिवों, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आशा बहु, आंगनवाडी कार्यकत्री, ए.एन.एम., रसोईया, सफाईकर्मी आदि के माध्यम से अंशनिर्धारण त्रुटि सुधार अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये, जिससे बैठक के दिन अंश निर्धारण त्रुटि से प्रभावि ज्यादा से ज्यादा कृषकों से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार अंश निर्धारण त्रुटियों को सही किया जा सके। खतौनी पढ़ते समय यह भी सुनिश्चित करें कि निर्विवाद वरासत अभियान के तहत लेखपाल स्तर पर कोई भी मृतक खातेदार की वरासत दर्ज करने से रह न जाये। पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि परिवार रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे। डीएम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि ग्राम से सम्बन्धित धारा 24, 116, 67 के अधीन विचाराधीन प्रकरणों की सूची भी तैयार कर ली जाय ताकि बैठक दिवस पर राजस्य टीम द्वारा स्थल सत्यापन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित कर ली जाय।
Oct 05 2024, 19:22