बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता राहुल के फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार
रिपोर्टर जयंत कुमार
रांची : रांची की बुटी बस्ती निवासी बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे जलाकर मार देने वाला राहुल कुमार उर्फ राहुल राज वह फांसी की सजा को झारखंड हाइकोर्ट बरकरार रखा है। बता दे कि यह सजा सीबीआई की अदालत ने सुनाया था। जिसके बाद राहुल कुमार ने हाईकोर्ट में अपील की, जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए राहुल कुमार की अपील याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, रांची सीबीआइ के द्वारा दिए आदेश को सही पाया और फांसी की सजा को बरकरार रखा।
रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में राहुल कुमार को 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया था। इंजीनियर की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म व जला कर मारने की घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में बताते हुए 21 दिसंबर 2019 को आरोपी को फांसी की सजा सुनायी थी।
आज फिर से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रिया श्रेष्ठ ने बहस करते हुए घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया और फांसी की सजा को बरकरार रखने का आग्रह किया। हाई कोर्ट ने इसे सही मानते हुए सजा को बरकरार रखा है।
15 दिसंबर 2016 की देर रात बूटी बस्ती निवासी बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी जला कर हत्या कर दी गयी थी़। 16 दिसंबर को मामला प्रकाश में आया और सदर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी़। जांच में सफलता नहीं मिली, तो राज्य सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा मई 2018 में सीबीआई को सौंप दिया़। सीबीआई ने बूटी बस्ती में मोबाइल कॉल डंप के आधार पर आरोपी राहुल का पता लगाया। इस मामले में करीब 300 लोगों से पूछताछ हुई थी। राहुल नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र के घुरगांव का रहनेवाला था।
पटना में भी उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज था। वह लखनऊ जेल में बंद था। इसके बाद राहुल के माता-पिता तथा पीड़िता के स्वैब व नाखून से मिले अंश का डीएनए टेस्ट कराया गया था। इसमें राहुल की मां का डीएनए मैच कर गया. इसी सबूत के आधार पर फांसी की सजा हुई थी। सीबीआई अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए फांसी की सजा सुनायी थी।
Sep 10 2024, 19:27