आधार लिंक न कराया तो रुकेगी पेंशन, खाते में एनपीसीआई -आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य - राजेश
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श्रीप्रकाश यादव
चंदौली। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को अनुदान की द्वितीय त्रैमासिक किश्त का प्रेषण माह सितम्बर, 2024 अकाउण्ट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाना है।
आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों के खातों को एनपीसीआई की प्रकिया से पूर्ण करना होगा, क्योकि आधार बेस्ड पेमेंट में भुगतान मात्र एनपीसीआई मैपर आधार में ही किया जा सकता है। जिन दिव्यांगजनों द्वारा एनपीसीआई मैपर आधार नहीं किया जायेगा उन लाभार्थियों का दिव्यांग पेंशन उनके खातों में प्रेषित नही किया जा सकेगा।






Sep 04 2024, 09:57
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