कोलकाता रेप केस: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ी मुश्किलें,CBI करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपों से घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर के सारे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी. पूर्व डिप्टी सुपर अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आरजी कर में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करेगी. चूंकि आरजी कर में एक डॉक्टर की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए जांच उन्हें सौंप दी गई है. जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने शनिवार सुबह 10.30 बजे तक जांच दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर के सारे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है. आरजी कर के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली के मामले की जांच सीबीआई करेगी. शनिवार तक सारे दस्तावेज सौंपने की भी बात कही गई है. बता दें कि राज्य सरकार ने आरजी कर मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को दे दिया. शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल या एसआईटी की जांच को खारिज कर दिया.
शनिवार सुबह CBI को दस्तावेज सौपने का आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को शनिवार सुबह 10:30 बजे तक दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा गया है. सीबीआई को तीन हफ्ते बाद जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है.
पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने बुधवार को उच्च न्यायालय में मामला दायर कर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच का अनुरोध किया था. डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या में संदीप की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं. अख्तर ने आरजी कर के पूर्व निदेशक पर विभिन्न मामलों में वित्तीय भ्रष्टाचार के साथ-साथ लाशों और बायो-मेडिकल कचरे की तस्करी, जबरन वसूली का आरोप लगाया था.
RG Kar में भ्रष्टाचार की जांच अब सीबीआई करेगी
उन्होंने आरोप लगाया था कि संदीप घोष डेड बॉडी की तस्करी करते थे और बायो मेडिकल कचरे की भी तस्करी में शामिल थे. वह अस्पताल से जुड़े कई मामलों में भ्रष्टाचार से जुड़े थे. उन्होंने इस मामले में पहले भी शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी. इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है.
हाई कोर्ट ने कहा कि रेप और हत्या के मामले की जांच के साथ-साथ अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार की भी जांच सीबीआई करेगी. बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पहले से ही डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना की जांच कर रही है.
Aug 23 2024, 21:03