सीबीआई ने आरजी कर कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, ममता सरकार ने भी दी जानकारी
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कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस से अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। सीबीआई ने आरजी कर डॉक्टर रेप और हत्या मामले में केस की प्रोग्रेस स्टेट्स गुरुवार 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वहीं, ममता सरकार की ओर से कोलकाता पुलिस ने भी 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनका भी ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में दाखिल की है।
कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले को 13 अगस्त से टेकओवर किया था। तब से अभी तक सीबीआई ने इस मामले में क्या तफ्तीश की। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने मामले को संभालने और 14 अगस्त को विरोध मार्च के दौरान अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से निपटने में कई खामियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से सवाल किए थे। अदालत ने CISF को आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल और हॉस्टल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने मेडिकल पेशेवरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों की कमी से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की उस ट्रेनी डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना निपुण सक्सेना मामले में पारित उसके आदेश का उल्लंघन है। इसके बाद आईटी मंत्रालय ने बुधवार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करें।
Aug 22 2024, 10:56