शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दम्पत्ति करें ऑनलाइन आवेदन
अमेठी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि जनपद हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत्त दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु० 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000 की धनराशि प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि पात्रता की शर्ताे के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए तथा ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं वित्तीय वर्ष में सम्पन्न विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन फार्म http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है तथा ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र व युवक एवं युवती के आधारकार्ड की छायाप्रति एवं शादी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य होगा।
इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि इसके साथ ही ऑनलाइन किए गये आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, अमेठी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होगे तथा आवेदक द्वारा अपना मो०नं० आवेदन पत्र पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
Jul 07 2024, 10:09