जिला उपभोक्ता फोरम ने हेल्थ इंश्योरेंस मामले में कंपनी को दिया दोषी करार, उपभोक्ता को 2.27 लाख भुगतान करने का दिया आदेश
औरंगाबाद : जिला उपभोक्ता फोरम औरंगाबाद ने एक उपभोक्ता वाद के सुनवाई करते हुए एक इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी ठहराया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के आवेदक जिला परिषद औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह है। जिन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि वरीय प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक औरंगाबाद के गुजारिश पर मेडी एसिस्ट इन्श्योरेन्स टीपीए प्राइवेट लिमिटेड चांदनी चौक स्ट्रीट कोलकाता का हेल्थ इंश्योरेंस कराया था और प्रतिवर्ष 7000 रू भुगतान कर रहे थे।
कुछ वर्ष बाद 22/07/17 को तबीयत खराब हुई। पटना रुबन होस्पीटल में मुझे भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने रुबन होस्पीटल को पैसे देने से इंकार कर दिया।
जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने कहा कि फोरम ने इन्श्योरेन्स कम्पनी को सेवा में त्रुटि के दोषी पाते हुए आवेदक को दो लाख 27 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Jul 05 2024, 18:10