हत्या मामले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सज़ा के बिन्दु पर 9 जुलाई को होगी सुनवाई
औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड -337/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्त को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया है।
एपीपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त आदिल अंसारी अंजान शहीद दाउदनगर, विकास कुमार नालबंद टोला दाउदनगर, रियाज़ हजाम माली टोला दाउदनगर को भादंवि धारा 302 /34 में दोषी करार दिया है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 09/07/24 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दिनेश यादव नालबंद टोला दाउदनगर ने 20/06/22 को थाना में अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि अभियुक्त विकास कुमार रात्रि 08 बजे फोन कर मेरे किशोर पुत्र अक्षय कुमार को घर से बाहर बुलाता है और शान्ति भवन ले जाकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से गोद कर बुरी तरह घायल कर देता है।
हल्ला सुनकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे तो सभी अभियुक्तों को भागते हुए देखा। अक्षय कुमार का पेट छाती कनपटी से खून बह रहा था। घायल अवस्था मे उसे अनुमंडलीय अस्पताल दाउदनगर ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराने के पश्चात प्राथमिकी दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि इस वाद की सुनवाई दो साल में ही पूरी कर ली गई है। अभियुक्तों को मंगलवार को सज़ा सुनाई जाएगी।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Jul 05 2024, 17:58