*23 साल पुराने मामले में लालू प्रसाद के साले व पूर्व सांसद साधु यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल
डेस्क : 23 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट में सरेंडर किए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले व गोपालगंज के पूर्व सांसद साधू यादव को जेल भेज दिया गया है।
वर्ष 2001 में साधू यादव पर परिवहन विभाग के आयुक्त कार्यालय में हंगामा करने, अधिकारियों को धमकाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगा था। उक्त मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर साधु यादव ने एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को समर्पण किया था।
जिला अभियोजन पदाधिकारी पटना उमेश प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2001 का एक आपराधिक मामला साधु यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था। इसी आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने वर्ष 2022 में साधु यादव को तीन वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी थी। सजा के बाद विशेष अदालत ने साधु को औपबंधिक जमानत पर मुक्त कर दिया था। साधु यादव ने सजा के फैसले को एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में चुनौती दी थी।
विशेष कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद साधु यादव ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद साधु यादव को निचली कोर्ट में सरेंडर कर प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पूर्व सांसद ने एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
Jun 21 2024, 12:42