न्यू टाउन हॉल में नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन
धनबाद:- राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार धनबाद के न्यू टाउन हॉल में नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सोमवार को किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 संदीप कुमार गुप्ता के निर्देशन में सभी थानों के पुलिस कर्मियों को नए कानून की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया।
कुल तीन चरणों के तहत 15 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत जिले के समस्त थानों ओपी में पदस्थ पदाधिकारियों के अलावा सीसीटीएनएस, पुलिस केंद्र, कंट्रोल रूम व विभिन्न शाखा में कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है।
इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को तीन नए अपराधिक कानून क्रमसः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विस्तृत जानकारी दी गई ।
प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के बाद घटना स्थल पर उपलब्ध विज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने, इलेक्ट्रॉनिक सबूत संग्रह करने, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए विधि-विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी दी गई । घटित विभिन्न अपराध में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी विशेष ट्रेनिंग दी गई ।
इस संबंध में डीएसपी संदीप गुप्ता ने बताया कि 1 जुलाई से देश भर नया कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा हैl नए अपराधी कानून के अलावा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसंधान के समय में कैसे विधि विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और किस तरीके से डिजिटलाइजेशन को पुलिस कर्मियों से बढ़ावा मिल सकता है इसके बारे में भी पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया जा रहा हैl
Jun 10 2024, 21:45