हेट स्पीच फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराये एमसीएमसी - डीएम
गोण्डा । बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने एमसीएमसी कक्ष पहुंचकर मीडिया निगरानी में लगी टीमों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एमसीएमसी प्रभारी उप कृषि निदेशक से एमसीएमसी कक्ष में लगे कर्मचारियों द्वारा की जा रही मीडिया निगरानी के संबंध में जानकारी ली जिस पर उप कृषि निदेशक ने बताया कि मीडिया निगरानी टीम द्वारा लगातार प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है अभी तक जो भी मामले सामने आए उनपर पर उचित कार्रवाई की गई है। सभी कर्मचारी को एमसीएमसी के दायित्वों के बारे में बताया गया है।
मीडिया में आने वाली पेड न्यूज पर सघन निगरानी की जा रही है साथ ही हेट स्पीच, फेक न्यूज़, भ्रामक जनकारी आदि को भी संज्ञान में लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की पूर्व अनुमति एमसीएमसी कमेटी द्वारा लेना समस्त राजनीतिक दल व उम्मीदवार को अनिवार्य है। एमसीएमसी कक्ष में विज्ञापन की अनुमति लेने से संबंधित प्रारूप उपलब्ध है जिसको भरकर कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन हेतु आवेदन कर सकता है। दो दिन पूर्व आवेदन करने पर संबंधित को विज्ञापन हेतु अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। विज्ञापन प्रमाणित करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
इश मौके पर जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी संभावित प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिदिन मॉनिटर किया जाए, उस पर जो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो संबंधित के संज्ञान में लाकर उचित कार्रवाई कराई जाए। साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, जाति, लिंग, भाषा को लेकर हेट स्पीच फैलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि आज का युग सोशल मीडिया का युग है अतः इस पर आने वाले सभी समाचारों, मामलों को मॉनिटर करना एमसीएमसी का प्रमुख दायित्व है। एमसीएमसी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में बनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। इस कमेटी का काम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के साथ ही अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे व्यय को भी मॉनिटर करना है उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी सोशल मीडिया पर 24 घंटे एक्टिव रहे।
विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व ली जाए सहमति
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों को ये सूचना दे दी जाए की प्रिंट मीडिया में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल का विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले उस सम्बन्धित उम्मीदवार या राजनीतिक दल से सहमति पत्र अवश्य ले लिया जाए। सहमति पत्र न लेने पर संबंधित समाचार पत्र के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। साथ ही विज्ञापन से सम्बन्धित भुगतान चेक किया डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही किया जाए।
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मीडिया निगरानी में लगे सभी कर्मचारी ई-पेपर को अवश्य देखें। साथ ही जिस कर्मचारी द्वारा जो भी न्यूज़ पेपर, टीवी चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफार्म देखा जाए उसके संबंध में प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट भी बनायी जाए। साथ ही साथ अभी तक की गई सभी कार्यवाही को अभिलेखित किया जाए जिससे कि प्रेक्षकगण के आने पर उन्हें की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जा सके। इस दौरान अपर जिला सूचना अधिकारी सहायक प्रभारी एमसीएमसी व अन्य सभी संबंधित उपस्थित रहै।
Apr 10 2024, 18:18