चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम किया जाये - डीईओ
गोण्डा । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव में गैर जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारियों को पर्यावरण अनुकूल चुनाव की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए सलाह दी है।
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न करने से लेकर विभिन्न चरणों के दौरान सामग्री की छपाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य और पुस्तकों की भौतिक छपाई को कम करने तथा समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी सामग्री अनुदेशकों की छपाई में पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रमुख निर्देश।
1. मतदान केदो पर मतदाता सूचियां और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करना।
2. दस्तावेजों की अनावश्यक छपाई को कम करने के लिए मुद्रण से पहले दस्तावेज की डबल साइड प्रिंटिंग, लेआउट का अनुकूलन, मुद्रण का केंद्रीकरण आदि जैसी कुशल प्रथाओं को लागू करना।
3. पारंपरिक कागज आधारित सामग्री की तुलना में ई-पुस्तकों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के उपयोग पर जोर देना।
4. संचार और दस्तावेजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
5. परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना कारपुलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना।
6. पर्यावरण अनुकूल पहलों के बारे में मतदाताओं को जानकारी प्रसारित करना।
7. मतदाताओं को चुनाव संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
8. चुनाव अभियानों और मतदाता शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
9. उम्मीदवारों को पारंपरिक डाक के बजाय डिजिटल संवाद पत्र और ईमेल अपडेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
10. सभी चुनाव प्रक्रियाओं और आयोजनों में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करें और सिंगल उसे प्लास्टिक से पूरी तरह बचें।
11. मतदान केदो और अभियान कार्यक्रम में स्पष्ट और दृश्यमान संकेतक स्थापित कर लोगों को विभिन्न प्रकार के कचरे जैविक अपशिष्ट के निपटान की जानकारी दी जाए।
12. एकत्र किए गए प्रत्येक प्रकार के कचरे के लिए पर्याप्त निपटान सुविधा उपलब्ध हो।
13.चुनाव अवधि के दौरान अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व को बढ़ावा देना ।
Apr 04 2024, 18:57