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बहराइच: आमने सामने भिड़ीं दो बाइकें, एक की मौत, दो घायल, कोहराम

महेश चंद्र गुप्ता,बहराइच। लखनऊ- बहराइच मार्ग पर कैसरगंज टोल प्लाजा के पास शुक्रवार शाम को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई वहीं जबकि दो घायल हो गए एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है।

कैसरगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच मार्ग पर एनी टोल प्लाजा के पास शुक्रवार शाम को दो बाईकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में थाना क्षेत्र के ग्राम नाकोड़ा निवासी आनंद यादव (24) पुत्र संतराम उर्फ गुरुगुज यादव की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि दूसरी बाइक पर सवार कुलदीप पुत्र प्रेम और एक अज्ञात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज में भर्ती कराया गया। यहां पर इलाज के दौरान हालत गंभीर होने पर अज्ञात युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है।

कोतवाल राजनाथ सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना ग्रस्त वाहनो को कब्जे में ले लिया गया है।

निर्वाचन कार्यो की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों का मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, बेव कास्टिंग वाले बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता, माडल बूथ की स्थापना, अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं (एएसडी) की सूची तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र के वितरण इत्यादि कार्यो की समीक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आरओ हैण्डबुक, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों आदि का भली भांति अध्यन कर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार मतदान केन्द्रों पर रैम्प, बिजली, पानी, प्रकाश इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाय। साथ ही बेव कास्टिंग वाले मतदान केन्द्रों व बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता इत्यादि की उपलब्धता समय से पूर्ण कर ली जाय ताकि बेव कास्टिंग कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। एएसडी मतदाताों की सूची वरिष्ठ अधिकारी अपनी देख-रेख में तैयार करायें ताकि कोई भी मतदाता छूटने न पाये।

डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फार्म 06 भरने वाले नये अर्ह मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र के वितरण का भारतीय पोस्टल सेवा के ऐप से मिलान कर वितरण के प्रगति की डाकियांवार गहन समीक्षा की जाय। जिस स्तर पर मतदाता पहचान पत्र वितरण में लापरवाही व उदासीनता पायी जाय उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को पत्राचार भी किया जाय।

नये मतदाताओं के शत प्रतिशत मतदाता पहचान पत्र का वितरण सुनिश्चित कराये ताकि मतदान प्रतिशत प्रभावित न होने पाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

निर्वाचन कार्मिकों के लिए उपलब्ध रहेगी पोस्टल बैंलेट तथा ईडीसी सुविधा

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत जनपद में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 56-बहराइच (अ.जा.) में समाविष्ट बलहा, नानपारा, मटेरा, महसी व बहराइच विधानसभा क्षेत्र में चतुर्थ चरण में 13 मई 2024 को तथा 57-कैसरगंज (आं.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट पयागपुर व कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में पंचम चरण में 20 मई 2024 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन कार्य में लगे हुए कार्मिकों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पोस्टल बैलेट अथवा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) सुविधा प्रदान की जानी है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐसे कार्मिकों को ही उपलब्ध होगी जिनकी ड्यूटी उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ के वे मतदाता है, से भिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगी हो और दोनो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथि एक हो। ऐसे कार्मिकों जिनकी ड्यूटी उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगी है, जहाँ के वे मतदाता है तो उन्हे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) निर्गत किया जायेगा। श्री रंजन ने बताया कि मतदान हेतु नियुक्त किये जाने वालें सभी कार्मिकों को ड्यूटी आदेश से साथ प्रपत्र 12 एवं 12ए संलग्न कर अनिवार्य रूप से भेजा जायेगा तांकि वह द्वितीय प्रशिक्षण के समय फैसिलीटेशन सेन्टर पर नियमानुसार पोस्टल बैलेट से मतदान कर सके अथवा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अन्य ड्यूटी में तैनात ऐसे कार्मिक जो इस जनपद की किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हों, के प्रपत्र-12 मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण के समय स्व. ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच में परियोजना निदेशक डीआरडीए/प्रभारी अधिकारी (पोस्टल बैलेट), बहराइच को उपलब्ध करा दिये जाए, जिससे नियमानुसार पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जा सके। श्री रंजन ने बताया कि यदि कोई कार्मिक अन्य जनपद के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और उसकी ड्यूटी इस जनपद में निर्वाचन कार्य हेतु लगी है तो उसके द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु प्रपत्र-12 पर आवेदन सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को भेजा जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रपत्र 12 अथवा प्रपत्र 12ए सुस्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए और उसमें निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) नम्बर का अंकन आवश्यक रूप से होना चाहिए। श्री रंजन ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि पोस्टल बैलेट तथा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) सुविधा के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे।

वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ भेड़िया

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग बहराइच संजीव कुमार ने बताया कि वन क्षेत्र बहराइच अन्तर्गत दाखिला-महसी के ग्राम-नयापुरवा, थाना-हरदी, तहसील-महसी, बहराइच में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना में वन्य जीव भेड़िया के हमले से एक बच्चे की मृत्यु हो जाने के दृष्टिगत आबादी इलाके के पास आ गये भेड़िया को पकड़ने हेतु प्रभाग द्वारा ग्रामसभा सिसैया चूड़ामणि के मजरा-कोलैला में लगाये गये पिजड़े में 27/28 मार्च 2024 की देर रात्रि लगभग 01:30 बजे एक मादा भेड़िया एवं एक अव्यस्क नर भेड़िया कैद हो गया है।

डीएफओ बहराइच श्री कुमार ने बताया कि पिजड़े में कैद भेड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच में तैनात पशु चिकित्सक डॉ. दीपक वर्मा द्वारा किया गया। पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार पिजड़े में कैद मादा भेड़िया की उम्र लगभग 05 से 06 वर्ष एवं अव्यस्क नर भेड़िया की उम्र लगभग 02 से 03 माह है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। डीएफओ ने बताया कि पकड़े गये भेड़ियों को उनके प्राकृतवास में भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

डीएम का भागीरथ प्रयास,मतदान केन्द्रों का भ्रमण आमजन से कर रहीं हैं मतदान की अपील

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिलाधिकारी मोनिका रानी निरन्तर भ्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामवासियों से रूबरू होकर विगत निर्वाचन में कम मतदान प्रतिशत के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं।

इसी कड़ी में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील नानपारा अन्तर्गत मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय हाड़ाबसेहरी व नानपारा खास का निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। डीएम ने उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कोटेदार, रसोईयां, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए निर्देश दिया कि ग्रामवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करें।

मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए आहवान किया कि मतदान के दिन निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डीएम ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति शराब, रिश्वत या जोर जबरदस्ती करके किसी के पक्ष में अथवा विरोध में वोट डालने का प्रयास करता है तो इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से अवश्य करें। डीएम ने लोगों से कहा कि मतदान दिवस के दिन परिवार के बुजुर्ग इस बात का प्रयास करे कि परिवार के सभी सदस्य वोट देने जायें, यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि मतदान के लिए जाते समय उनकों भी अपने साथ ले जायें। डीएम मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की डाकियावार समीक्षा की जाय। समीक्षा में यदि डाकिया की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित करें।

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इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा अश्वनी पाण्डेय, तहसीलदार अजय यादव, खण्ड विकास अधिकारी बलहा संदीप त्रिपाठी, खण्ड शिक्षा अधिकारी बलहा विभा सचान सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

आयकर विभाग द्वारा स्थापित किया गया कन्ट्रोल रूम

महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आयकर विभाग द्वारा एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800-180-7540 तथा व्हाट्सएप नम्बर 6388736373 है। डीएम ने बताया कि निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रयुक्त नकदी एवं काले धन सम्बन्धी शिकायत कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर व व्हाट्सएप नम्बर पर की जा सकती है। डीएम ने यह भी बताया कि इन नम्बरों के अतिरिक्त फैक्स नम्बर 0522-2233306 पर भी शिकायत और सूचना दी जा सकती है।

बकाया भरण पोषण धनराशि की वसूली के लिए नीलाम होगी भूमि

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गोण्डा के न्यायोजित में दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं. 1442/2022 सुनीता बनाम धनश्याम धारा-125 (3) में पारित आदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के अनुपालन में तहसीलदार कैसरगंज के पत्र सं 4624/वा0बा0न0/वसूली/2024 दिनांक 21 मार्च 2024 द्वारा बकाया भरण पोषण राशि रू. 82825=00 व दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं 18/2019 द्वारा बकाया भरण पोषण राशि रू. 98000=00 न अदा करने के कारण घनश्याम पुत्र गोकुल, निवासी ग्राम खनेहटा पो. भरथा थाना कैसरगंज, जिला बहाइच की कुल सम्पत्ति भूमि ग्राम खनेहटा की खाता सं. 245 की गाटा सं. 398 की नीलामी 30 मार्च 2024 को निर्धारित है। यह जानकारी देते हुए नीलाम अधिकारी/नायब तहसीलदार कैसरगंज ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 30 मार्च 2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तहसील सभागार कैसरगंज में उपस्थित होकर नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।

दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली 30 मार्च को

महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी (स्वीप) रम्या आर ने बताया कि जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम अन्तर्गत 30 मार्च 2024 को दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली एवं मतदाता शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

सीडीओ ने बताया कि 30 मार्च 2024 को प्रात: 09:30 बजे कलेक्ट्रेट बहराइच से पानी टंकी होते हुए इन्दिरा गॉधी स्टेडियम बहराइच तक दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि रैली समापन स्थल इन्दिरा स्टेडियम बहराइच में रैली में शामिल लोगों को मतदाता शपथ दिलायी जायेगी।

सी-विजिल ऐप पर दर्ज की जा सकती आदर्श आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धी शिकायत

महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लघन सम्बन्धी समस्त शिकायते दर्ज कराने हेतु सी-विजिल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है।

उन्होनें बताया कि नागरिकों द्वारा सी-विजिल ऐप को मोबाईल पर डाउनलोड कर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों को किसी भी समय दर्ज किया जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी-विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों को 100 मिनट के अन्दर निस्तारित किये जाने का प्राविधान निर्धारित किया गया है।

मतदाता की पहचान के लिए आयोग ने सुझाये 12 विकल्प

महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए होने वाले मतदान के दिन मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किये गये 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारियों मंत्रालय भारत सरकार अन्तर्गत जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदात्ता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।