निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त बाईक से लेकर ट्रेक्टर-ट्राली एवं बसों के लिये दैनिक मुआवजा की राशि तय।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा बताया गया है कि लोक सभा निर्वाचवन-2024 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा अधिगृहित वाहनों के लिये परिवहन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दैनिक मुआवजा की राशि का निर्धारण कर दिया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर ही पूर्वी चम्पारण जिला में भी लागू की जायेगी जिसके लिए परिवहन कोषांग को निर्देश दिया गया है। वाहनों के लिए निर्धारित दैनिक मुआवजे की दर के अनुसार मोटर साईकिल का 305 रूपया, ई-रिक्शा/ऑटोरिक्शा का 700 रूपया, विक्रम / मैजिक मिनीडोर / ओमनी एवं मेटाडोर का 900 रूपया, ट्रैक्टर-ट्रेलर / हल्का मालवाहक (300 किग्रा तक) ट्रेकर / जीप / कमांडर जीप के लिए 1000 रूपया,
बोलेरो / सुमो / मार्शल का 1200 रूपया, मालवाहक (3000 किग्रा से 7500 किग्रा भार ढोनेवाला) का 1400 रूपया, मध्यम माल वाहक / मिनीट्रक का 1700 रूपया, मैक्सी / सीटी राईड / विंगर / ट्रेवलर का 2000 रूपया, दस चक्का या डम्पर का 3000 रूपया, दस चक्का से अधिक के ट्रक का 3200 तथा बस के लिए 3200 रूपया प्रति दिन का दर निर्धारित किया गया है।
यह निर्धारित दर पिछली बार की दर से अधिक रखी गई है। मुआवजे की यह दर वाहन इंधन के अतिरिक्त है। वाहन इंधन के लिए प्रति लिटर इंधन खपत भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। वाहनों का अधिग्रहण तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में होने पर कमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर दिया जायेगा।
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्वाचन कार्य उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के प्रकार एवं उसकी संख्या का आकलन कर लिया गया है। जिला के सभी वाहन स्वामियों को जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए वाहन ससमय उपलब्ध करा देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। वैसे वाहन मालिक जो नोटिश के अनुसार वाहन ससमय उपलब्ध नही करायेंगे उनके विरूद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी। वाहन देने के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क भी कर सकते हैं। सभी अधिगृहित वाहनों का अलग-अलग लॉगबुक खोला जाएगा और वाहन मालिक के खाता में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।
Mar 21 2024, 20:25