नई व्यवस्था के तहत ही की गई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा, यह सवालों के घेरे में बिल्कुल नहीं
दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सरकार ने नियुक्ति नए कानून में लाई गई व्यवस्था के तहत की है, जो तीन सदस्यीय समिति की ओर से की गई है. हलफनामे में सरकार ने कहा है कि एडीआर की मांग आधारहीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नई व्यवस्था लाने को कहा था. सरकार ने कहा कि नए आयुक्तों की नियुक्ति सवालों के घेरे में किसी भी तरह से नहीं है, उनकी योग्यता के आधार पर ही तीन सदस्यीय समिति ने उनका चयन किया है.
सर्च कमेटी ने भेजे थे नाम
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नियम-कानून के आधार पर की गई है, इससे पहले सर्च कमेटी ने बड़े पैमाने पर सभी तथ्यों पर गौर किया और फिर समिति को नाम आगे भेजा गया. ऐसे में एडीआर समेत इस मामले में दायर सभी अर्जियों को खारिज किया जाना चाहिए.
याचिका का मकसद राजनीतिक विवाद खड़ा करना
सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा कि जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें किसी तरह का कानूनी पहलू नहीं उठाया गया है, ऐसे में नए कानून के तहत की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है. याचिकाकर्ता का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद खड़ा करना है.
Mar 20 2024, 16:41