“ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे” दिल्ली हाई कोर्ट के सवाल पर केजरीवाल ने कहा- गिरफ्तारी का है डर
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं।
पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है।
सिंघवी ने ये भी दलील दी कि ईडी ये साफ नहीं कर रही है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह / संदिग्ध के तौर पर। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल समन पर पेश होते है तो ही उन्हें पता चल सकता है कि ईडी इस मामले में उनकी भूमिका को किस रूप में देख रही है।
हाई कोर्ट ने कहा कि हमने भी इस तरह के केस देखें है। जांच एंजेसी अमूनन पहले या दूसरे समन पर गिरफ्तार नहीं करती है। ईडी ऐसी गिरफ्तारी तभी करती है, जब उसके पास ऐसा करने का पुख्ता आधार हो। वो बकायदा लिखित में कारण दर्ज करके गिरफ्तारी जैसा कदम उठाते है।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। हमें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए। हम इस पहलू पर जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी की तरफ से जो जवाब आएगा, उस पर अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में आगे जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट 22 अप्रैल को आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा।
Mar 20 2024, 16:40