राजस्व एवं भूमि सुधार ने जमीन मालिकों को दिया सौगात, अब ऑनलाइन कर सकते है जमीन की तत्काल मापी
पटना - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार अपने कामों से जाना जाता है और इसी कड़ी में रैयतों को जाने वाली कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है बिहार के जमीन मालिकों को ई मापी एवं तत्काल मापी की सौगात इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है
अब जमीन की मापी के लिए अंचल कार्यालय जाना जरूरी नहीं है विभाग के वेबसाइट www.emapi.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन आवेदन से पहले रैयत को ई-मापी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत को जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना है फिर उसमें अपने व्यक्तिगत जानकारी जमीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दीदारों का विवरण और मापी करने का कारण बताते हुए अपने अंचल अधिकारी को आवेदन देना है मापी आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा।
ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की जांच अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी से कराई जाती है। रैयति जमीन पर कई तरह के विवाद होते हैं कई मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं ऐसे में मापी से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी होता है।
राजस्व कर्मचारी द्वारा मापी हेतु अनुशंसा करने के पश्चात अंचल कार्यालय द्वारा आवेदक को ऑनलाइन विधि द्वारा ही मापी हेतु जमीन फी का भुगतान करने की सूचना दी जाएगी आवेदक को मापी हेतु तीन संभावित तिथि का चयन करके पुन आवेदन को अंचलाधिकारी के लोगों में भेजना है।
इस बार आवेदक को कंप्यूटर से ऑटोमेटिक केस नंबर प्राप्त होगा अब अंचलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित्त तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार मापी की तिथि निर्धारित करेंगे और चौहद्दीदारो समेत सभी पक्षों को मापी का नोटिस देंगे।
मापी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर याचित भूमि की मापी पूर्ण करने का प्रावधान है लेकिन वैसे मामले जिसमें तत्काल मापी कराया जाना है अंचल अधिकारी अधिकतम 10 कार्य दिवस के भीतर माफी की प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
मापी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति प्लॉट ₹500 एवं शहरी क्षेत्र में प्रति प्लॉट ₹1000 मापी शुल्क निर्धारित किया गया है एक बार में अधिकतम कर प्लॉट के लिए आवेदन दिया जा सकता है वहीं तत्काल मापी के लिए शुल्क दोगुना रखा गया है यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹1000 एवं शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹2000 मापी शुल्क निर्धारित किया गया है।
पटना से मनीष प्रसाद
Dec 20 2023, 20:12