तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का पालन नही किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब
डेस्क : पटना हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने पर डीजीपी से जवाब- तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि आखिर किस वजह से अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने डीजीपी को अपने स्तर से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। गुरुवार को न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई की।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में अनियमितता किये जाने के मामले में हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व डीजीपी सहित पीएनबी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि नियमों के खिलाफ लोन देकर पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया गया है।
उन्होंने बताया कि केस दर्ज किए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं निगरानी के सीनियर एडवोकेट अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में गड़बड़ी किये जाने की शिकायत निगरानी में नहीं की गई थी।
वहीं डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत दिनों जमुई जिला के खैरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कोर्ट का कहना था कि 2020 से लेकर अगस्त 23 तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई। कोर्ट ने मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।
Oct 08 2023, 11:40