*नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल, निर्विघ्न, शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु अध्यक्ष/सदस्य का सर्वदलीय बैठक सम्पन्न*
बलरामपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल, निर्विघ्न, शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु तहसील सदर बलरामपुर सभागार में उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर की अध्यक्षता में अध्यक्ष/सदस्य का सर्वदलीय बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी विनोद कुमार द्वारा आय-व्यय से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी अपने वार्ड के आरओ से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना दिवसों में वाहनों का उपयोग सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में प्रत्याशियों द्वारा रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर ( प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्वता निर्दलीय का विवरण देना होगा), अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्याशियों को वाहन पास जारी किया जायेगा। जारी किए गए वाहन पास मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप में वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जाएगा। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के यहाँ भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थको द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम०वी० एक्ट) का उल्लघंन न हो। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोडकर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायेगें। केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है। निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु - 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पर के उम्मीदवार हेतु 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड, मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते है।
मतदान दिवसों पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद ध् नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन की अनुमति दी जायेगी। सदस्य नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायेगी । प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदो पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद/स्थान हेतु निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।
चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस का आयोजन की अनुमति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राजनैनिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट को प्रदान की जायेगी। राजनैनिक दल/उम्मीदवार /इलेक्शन एजेण्ट द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु कार्यालय खोले जाने की अनुमति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जायेगी।
इस दौरान उप जिलाधिकारी राजेन्द्र बहादुर, टीओ विनोद कुमार, समस्त वार्डों के आरओ/एआरओ, अध्यक्ष एवं सदस्यगण मौजूद रहे।
Apr 25 2023, 18:55