उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ समेत सभी 10 आरोपी दोषी करार, थोड़ी देर में सजा का ऐलान
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उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस केस के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। साथ ही अतीक के भाई अशरफ और अन्य 8 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है। उसे गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है।
इन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है। फैसला सुनते ही अशरफ कोर्ट रूम में रोने लगा। फैसले के बाद कोर्ट ने अपने सिर पर हाथ रख लिया।
क्या है मामला?
बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया। 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जांच में छह अन्य लोगों के नाम सामने आए। कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन यानी सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इस केस के 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।
Mar 28 2023, 14:25