यातायात माह नवंबर-2025 के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया
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गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में “यातायात माह नवंबर-2025” के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज 21.11.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय, प्रभारी यातायात जगदंबा गुप्ता, टी0एस0आई0 राकेश कुमार, आरक्षी योगेश कुमार, आरक्षी संदीप यादव, होमगार्ड काशीराम, होमगार्ड दिनेश चंद पाण्डेय द्वारा गीता इंटरनेशनल इंटर कॉलेज, गोण्डा में लगभग 300 छात्र-छात्राओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में छात्रों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, सड़क पार करने की सावधानियाँ, ओवरस्पीडिंग के दुष्परिणाम, नशे में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने सहित विभिन्न यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों को यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट वितरित किए गए तथा उन्हें सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।
महत्वपूर्ण संदेश–
सड़क सुरक्षा के लिए पालन करें ये नियम-
1. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
2. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
3. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
4. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
5. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना एवं निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।
6. दाएँ-बाएँ मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
7. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएँ।
8. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
9. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएँ।
10. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दें।
11. नशा कर वाहन बिल्कुल न चलाएँ।
12. सड़क पर खतरनाक स्टंट न करें।
13. दुर्घटना की स्थिति में घायल की मदद करें एवं तुरंत 112 पर सूचना दें।














5 hours ago
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