मीडिया में "धारा 67 ए के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिये जाने" एवं "नोटिस दिये बिना घर पर चलवाया बुलडोजर" विषयक प्रसारित खबर के सम्बंध में*
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अयोध्या
तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 ए के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति कोई लाभ नही दिया गया है। प्रसारित खबर तथ्यहीन एवं भ्रामक है।
उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर ने बताया कि ग्राम पाराखानी, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या की गाटा संख्या 301/0.080 हे0 अनुसूचित जाति आबादी के खाते में अंकित अभिलेख है। उपरोक्त गाटे के आशिंक भाग पर हनुमान पुत्र बेकारू निवासी ग्राम द्वारा अस्थायी टीनशेड रखकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इसी गाटे से सटा चकमार्ग बादहू अवैध कब्जेदार श्री हनुमान पुत्र बेकारू के नाम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। उपरोक्त प्रकरण में श्री राम आनन्द पुत्र वीरे निवासी ग्राम पाराखानी तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या द्वारा आई.जी.आर.एस. के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र संख्या 40017725008283 व 40017725008287 दिया गया। उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा की गयी। जांच के उपरांत क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने हेतु कब्जेदार को सूचित किया गया तथा कब्जेदार श्री हनुमान की पत्नी श्रीमती गायत्री देवी को सूचित कर जांच के दौरान बनाये गये स्पॉट मेमो पर हस्ताक्षर बनावाया गया। साक्ष्य स्वरूप जांच के समय उपस्थित ग्राम प्रधान व ग्राम के अन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर बनवाये गये। अवैध कब्जेदार को अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु सूचित किये जाने के बाद भी अवैध कब्जेदार द्वारा प्रश्नगत कब्जा न हटाये जाने के कारण प्राप्त शिकायत के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा स्थानीय पुलिस बल (पुरुष / महिला आरक्षी) की उपस्थिति में अस्थायी रूप से रखे गये टीनशेड के रूप में किये गये अवैध कब्जे को शान्तिपूर्ण ढंग से हटवाया गया।
प्रश्नगत प्रकरण में जांच के दौरान ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने बयान में अवगत कराया गया कि अवैध कब्जेदार श्री हनुमान पुत्र बेकारू निवासी ग्राम पाराखानी, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या के परिवार में हनुमान एवं इनकी पत्नी गायत्री तथा 01 पुत्र (अविवाहित) तथा 02 पुत्रियां (अविवाहित) कुल 05 सदस्य है। इनके पास ग्राम में एक पक्का आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमें परिवार सहित आवासित है तथा इसी ग्राम की आबादी की भूमि में एक पुस्तैनी मकान खण्डहर के रूप में स्थित है। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जेदार श्री हनुमान पुत्र बेकारू के नाम कृषि योग्य भूमि गाटा संख्या 304 क्षेत्रफल 0.227हे0, गाटा संख्या 168 क्षेत्रफल 0.395हे0, गाटा संख्या 572 क्षेत्रफल 0.168हे0 एकल खातेदार के रूप में तथा गाटा संख्या 293 क्षेत्रफल 0.069हे0 संक्रमणीय सहखातेदार भूमिधर अंकित है। इस प्रकार इनके पास लगभग 0.824 हे0 कृषि भूमि तथा अन्य बाग भूमि भी उपलब्ध है।
उपरोक्त अवैध कब्जेदार के पास एक आवसीय मकान एवं कृषि
योग्य भूमि उपलब्ध होने के कारण प्रश्नगत परिवार को भूमिहीन एवं बेघर की श्रेणी में नही है। इस प्रकार प्रसारित खबर तथ्यहीन एवं भ्रामक है।
Mar 21 2025, 19:52