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हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी मो ऐनुल अंसारी ने 20/5/14 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। आज सुबह जब सूचक का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दिया। इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया। तब सूचक उसे साथ लेकर मो इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीउलाह को मार पीट किया। इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आए भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हो और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आए और वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा। जब उसे सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गए तो सभी मिल सूचक एवं अन्य के साथ भी मारपीट किए। मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के मामले मे इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया।
अधिवक्ता के आश्रित को अधिवक्ता संघ ने किया आर्थिक सहायता
मिथलेश कुमार
पेटरवार (बोकारो) तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले तथा अधिवक्ता संघ के सदस्य विकाश चंद्र झा के निधन 23 सितंबर को ईलाज के दौरान हो गया था। उसी को लेकर अधिवक्ता संघ के माहासचिव वकील प्रसाद महतो, अभिषेक कुमार मिश्रा, गिरिवार कुमार महतो, निरंजन महतो, त्रिलोचन सिंह ने मृत्यु लाभ योजना के तहत मृत्युउपरान्त उनकी पत्नी सुप्रिया झा को पचास हजार की सहायता राशि अधिवक्ता संघ की ओर से प्रदान की। वहीं श्री महतो ने बताया की तेनुघाट अधिवक्त संघ उनके और उनके परिवार के साथ हमेश सुख दुख में खड़े रहेंगे। वहीं पत्रकारों द्वारा उनके नवालिग बच्चों के बारे में जानना चाहा तो बताया की इसपर भी संघ विचार करेगी। अधिवक्ता संघ के द्वारा जो भी लाभ होगा उसे दिलाने का अधिवक्ता संघ पूर्ण कोशिश करेगी क्योंकि संघ के परिवार की बात है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 80,401 मामलों का निष्पादन और लगभग दो करोड़ अडतालीस लाख रुपए की समझौता राशि वसूली
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला जज सह सत्र न्यायाधीश बोकारो अनिल कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार शनिवार 28 सितम्बर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में लगे राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 80,401 मामलों का निष्पादन और लगभग दो करोड़ अडतालीस लाख रुपए की समझौता राशि वसूल किया गया। इस तरह बिजली विभाग के 12,257 मामले, बैंक विभाग के 116 मामले, चेक बाउंस के 56 मामले, उत्पाद विभाग, वन विभाग, प्री लिटिगेशन के मामलों, सहित अन्य कई विभाग के मामलों का निष्पादन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से जिला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी, एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति, एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल, मुंसिफ शिवराज मिश्रा, तेनुघाट ओपी प्रभारी अजीत कुमार, अधिवक्ता सुभाष कटरियार, संजय कुमार दे, जीवन सागर आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नालसा और झालसा के तत्वाधान पूरे भारत में किया जा रहा है। आपकी उपस्थिति यह बताती है कि आप लोक अदालत के कार्य कलाप से काफी प्रभावित है। जिससे समय की और पैसे की भी बचत होती है। वहीं कोर्ट की प्रक्रिया में मामलों की निष्पादन होने में काफी समय लगता है। इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि आप सभी छोटे छोटे मामलों का न्यायालय की प्रक्रिया में न फंस कर समझौता के आधार पर निपटारा कराए। वर्ष में चार राष्ट्रीय लोक अदालत और प्रत्येक माह मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें अधिवक्ता, अधिवक्ता लिपिक, मुवक्किल और अन्य लोगों का भी काफी सहयोग मिलता है। वहीं एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि लोक अदालत की शुरुआत होने के बाद कोर्ट में मुकदमों की संख्या में काफी कमी आई है।  इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वह सभी पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत के समाप्ति के बाद से ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता के लिए कार्य करने लगे थे और इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी मामले की निष्पादन होने की उम्मीद है। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने मंच संचालन, स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत संविधान की परिकल्पना पूरी करने की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नवंबर 2013 से पूरे देश में हर तीन माह में किया जा रहा है। हमारा संविधान हर लोगो को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। हमें अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का भी काफी सहयोग मिला है ।  आगे बताया कि लोक अदालत में निष्पादित मामलों का किसी भी तरह का अपील नहीं किया जाता है। लोक अदालत का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है जिससे आम जनता को लाभ हो रहा है और वह इसका फायदा भी मिल रहा है। लोक कल्याण कार्यों का लोगों का समय पर लाभ नहीं मिल पाने के कारण और विलंब होने के कारण ही लोक अदालत का शुरुआत किया गया। इसके लिए सभी न्यायिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक कर्मी गण का काफी सहयोग रहा है। इसके लिए मैं सभी को साधु-वाद देती हूं। वही साथ ही मुंसिफ शिवराज मिश्रा आदि ने भी सभा को संबोधित किया। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह  एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन में उपस्थित सभी लोगों को मैं बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि इसमें सभी का काफी सहयोग प्राप्त होगा। मुंसिफ शिवराज मिश्रा ने बताया कि सभी लोक अदालत में अपना मामला का निष्पादन कराकर लाभान्वित हो मेरी यही कामना है। आगे कहा की सुलहनीय धाराओं में दोनों पक्षों का बुलाकर मामलों का निष्पादन कराया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन होगा। अधिवक्ता सुभाष कटरियार  ने कहा कि लोक अदालत बहुत ही सुंदर सुलभ और सुगम न्याय पाने का तरीका है। सभी लोक अदालत में अपना मामला का निष्पादन कराकर लाभान्वित हो मेरी यही कामना है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता होने के बाद मामलों का निष्पादन करने पर दोनों पक्षों को पौधा लगाने को दिया गया। जिसमे लगभग 50 पौधों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल निष्पादन के लिए तीन बेंच का गठन किया गया था। इसकी पहले बेंच पर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी एव अधिवक्ता चेतना नंद प्रसाद, दूसरे बेंच एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल एवं अधिवक्ता मो सबीर तथा तीसरे बेंच पर मुंसिफ शिवराज मिश्रा एव अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह मौजूद थे। मौके पर रामकृष्ण गुप्ता, राजेश्वर जायसवाल, राजेश सिन्हा, दीपक गुप्ता, सुजय आनंद, उदय सिंह, रितेश सिंह, चंद्र देव हांसदा, पंकज कुमार, विष्णु कुमार मिश्रा, सुनीता सिन्हा, कृष्णा रजक, सुनील पासवान, मदन प्रजापति, लालदेव मल्लाह, काजल कुमार सहित न्यायिक कर्मीगण, पीएलवी के सदस्य उपस्थित थे। उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा पदाधिकारी समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने दी और राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी न्यायायिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्तागण, न्यायायिक कर्मी, पीएलवी, बैंक कर्मी, उत्पाद विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग के पदाधिकारियों सहित उपस्थित अन्य सभी को साधुवाद दी।

28 सितम्बर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला जज सह सत्र न्यायाधीश बोकारो के निर्देशानुसार शनिवार 28 सितम्बर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल निष्पादन के लिए तीन बेंच का गठन किया गया है। इसकी पहले बेंच पर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी एव अधिवक्ता चेतना नंद प्रसाद, दूसरे बेंच पर  एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल एवं अधिवक्ता मो सबीर तथा तीसरे बेंच पर मुंसिफ शिवराज मिश्रा एवं अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह रहेंगे। उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा पदाधिकारी समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने देते हुए बताया कि अब तक कई मामलों का निष्पादन किया गया है। जिस भी मुवक्किल को अपने मामलों का समझौता के आधार पर मामले का निष्पादन कराना हो वह खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो कर मामले का निष्पादन करवा सकते हैं।
कोर्ट का अनोखा पहल चेक बाउंस के निष्पादन के बाद दोनों पक्ष को दिया एक-एक पौधा लगाने को
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता के बाद पौधा लगाने को दिया। इस बारे श्री प्रजापति ने बताया कि तेनुघाट व्यवहार न्यायलय में चल रहे वीणा देवी और रामेश्वर महतो के बीच चल रहे चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों को समझा कर उनके बीच में सुलह करवाकर मामले का निष्पादन कराया। वहीं आपसी विवाद के समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला का निष्पादन होने के बाद दोनो पक्ष को पौधा दिया गया, ताकि उन्हें अपने द्वारा उस पौधे को लगाने के उन्हें हमेशा याद रहेगा। आगे वे फिर केस मुकदमा के बारे में नहीं सोचे। इस अवसर पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता मुरली मनोहर वर्धन और प्रमोद कुमार के साथ पूर्णेन्दु कुमार, भगीरथ आदि की मौजूदगी में एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने दोनों पक्षों को पौधा लगाने को दिया गया। वहीं मध्यस्थता केन्द्र में भी पति पत्नी को समझौता के बाद पौधा लगाने को दिया। इस बारे बताया गया पत्नी कविता देवी ने अपने पति संजय करमाली के विरुद्ध तेनुघाट कुटुंब न्यायालय प्रेम नाथ पांडेय के न्यायालय में भरण पोषण का मामला दर्ज कराया था। तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के मध्यस्थता केन्द्र में पति पत्नी के बीच समझौता कराया गया। जिसे न्यायालय के द्वारा समझौता करने के लिए मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया था। जहां पर मध्यस्थता के अधिवक्ता तपन कुमार दे के द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला निष्पादन कराया। समझौता होने के बाद अब दोनों पति और पत्नी अपने बच्चों के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करेंगे। समझौता होने के बाद मध्यस्थता अधिवक्ता तपन कुमार दे और दोनों पक्ष के अधिवक्ता शंकर कुमार ठाकुर और विश्वनाथ के साथ जीवन सागर, दीपक कुमार गुप्ता, कृष्णा रजक आदि की मौजूदगी दोनों पति पत्नी को पौधा लगाने को दिया गया।
हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां सिद्ध दोषी पाया, सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाया। मालूम हो कि गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी मो ऐनुल अंसारी ने 20/5/14 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। आज सुबह जब सूचक का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दिया। इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया। तब सूचक उसे साथ लेकर मो इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीमुलाह को मार पीट किया। इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आए भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हो और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आए और वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा। जब उसे सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गए तो सभी मिल सूचक एवं अन्य के साथ भी मारपीट किए। मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के मामले मे इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी पाया। सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया।
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोपी धनबाद जिला के तोपचांची थाना अंतर्गत कूड़ामु निवासी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि पीड़िता ने थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि अकेला पाकर अभियुक्त मुकेश कुमार महतो ने उसके साथ बाजबरन बलात्कार किया और उससे शादी करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार कई बार बलात्कार किया और जब शादी करने के लिए बोली तो वह इंकार कर दिया। तब वह मामला दर्ज कराई। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने मुकेश कुमार महतो को दुष्कर्म के आरोप में सिद्ध दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त मुकेश कुमार महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचिका के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया।

एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने पति पत्नी को समझौता के बाद दिया पौधा लगाने को
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने पति पत्नी को समझौता के बाद पौधा लगाने को दिया। इस बारे श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के मध्यस्थता केन्द्र में पति पत्नी के बीच समझौता कराया गया। वहीं आपसी विवाद के समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला का निष्पादन होने के बाद दोनो पक्ष को पौधा दिया गया। बताया कि दोनों पक्ष के बीच आपस में विवाद होने के बाद तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के कुटुंब न्यायालय में तलाक का मामला दाखिल किया गया था। जिसे न्यायालय के द्वारा समझौता करने के लिए मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया था। जहां पर मध्यस्थता के अधिवक्ता विश्वनाथ के द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला निष्पादन कराया। जिसके बाद अधिवक्ता विश्वनाथ और दोनों पक्ष के अधिवक्ता विनय कुमार सिन्हा और रीतेश कुमार जायसवाल के साथ जीवन सागर, दीपक कुमार गुप्ता, कृष्णा रजक आदि की मौजूदगी में एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल के द्वारा पति पत्नी को पौधा लगाने को दिया गया।
भाजपा प्रायोजित परिवर्तन यात्रा का कारंवा पहुंचा पेटरवार से तेनुघाट,
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार भाजपा प्रायोजित "परिवर्तन यात्रा" का कारंवा बोकारो जिले के पेटरवार से होते हुए तेनुघाट पहुंचा है। जिसका नेतृत्व पेटरवार मण्डल अध्यक्ष रवि जयसवाल के साथ पप्पू यादव के द्वारा गया। इस कार्यक्रम में शिरकत रविन्द्र राय पूर्व सांसद कोडरमा, बिरंची नारायण विधायक बोकारो, संजय सिंह गोमिया विधानसभा प्रभारी,जयदेव राय बोकारो जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष भरत यादव, प्रहलाद महतो, लक्ष्मण नायक, देवनारायण प्रजापति, रोहित लाल, संजय सिन्हा, पंकज कुमार सिन्हा, सुधीर सिन्हा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओ के साथ शामिल रहे। वहीं सबसे पहले लोगो ने तेनुघाट बिरसा चौक में बिरसा भगवान के आदम कद प्रतिमा पर फूल-माल चढ़ा कर अर्शीवाद लिया। उसके बाद भाजपा के वरिष्ट कार्यकर्ता दीनानाथ चौबे के द्वारा बुके देकर रविन्द्र राय का स्वागत किया गया। पप्पू यादव, सतीश कुमार सहित कई लोगो ने रविन्द्र राय को फूल माला और पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात रविन्द्र राय के द्वारा नुकड़ कर जनसभा को सम्बोधित किया। इधर कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरजस्त उत्साह है। वहीं सरकार के प्रति खूब बरसा।
गिरिडीह सांसद सह अध्यक्ष शासी निकाय तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया गया निलंबन रद्द
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार गिरिडीह सांसद सह अध्यक्ष शासी निकाय तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा बि. बि. म.को. वि धनबाद के कुलसचिव, अनुमंडल पदाधिकारी तेनुघाट सह सदस्य शासी निकाय तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट, बि. बि म. को. वी. धनबाद सह विश्व विद्यालय प्रतिनिधि तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट डा मुकुंद रविदास स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, सचिव शासी निकाय तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट माधव लाल सिंह, भारतीय स्टेट बैंक शाखा तेनुघाट के शाखा प्रबंधक को सूचना एक पत्र प्रेषित कर दिया कि माधव लाल सिंह सचिव शासी निकाय तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट के द्वारा पत्रांक TGC/50/24 दिनांक 18/9/2024 को प्रो सुदामा तिवारी प्रभारी प्राचार्य तेनुघाट महाविद्यालय तेनुघाट के नाम से जारी किया गया निलंबन पत्र को जारी करने के पुर्व न तो मेरा कोई आदेेश लिया गया और न ही इस संबंध में शासी निकाय का कोई निर्णय है। अतः नियम विरुद्ध जारी किया गया उक्त निलंबन को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही प्रो सुदामा तिवारी प्रभारी प्राचार्य को यह निर्देश दिया जाता है कि पूरे मामले को शासी निकाय की बैठक में रखा जाए।