नवादा : न्यायालय में नौकरी लगाने के नाम पर महादलित युवक से दो लाख की ठगी, अधिवक्ता समेत चार के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद
नवादा जिले के व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता समेत चार लोगों ने न्यायालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महादलित युवक से दो लाख रुपये की ठगी कर ली। नौकरी नहीं लगने पर राशि वापस के लिये दबाव बनाने पर न केवल राशि देने से इंकार किया बल्कि जलील किया। इस बावत पुलिस से न्याय मिला तब न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश 8 के न्यायालय में दायर परिवाद में सिरदला थाना क्षेत्र के जीबी केन्द्र गांव के रवीन्द्र राजवंशी पिता राहु राजवंशी का आरोप है कि 22 के दुर्गा पूजा के दिन बुन्देलखण्ड थाना क्षेत्र के मो. शफीक, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के केना गांव के राजो उर्फ अफसर खान, थाली थाना क्षेत्र के बहियारा गांव के बावर आजम व अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव के अधिवक्ता करण सक्सेना ने न्यायालय में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की। उनकी बातों का विश्वास कर मैंने चारों के सामने दो लाख रुपये का भुगतान 06/11/22 को गांव के ही दो गवाहों के सामने कर दिया। नौकरी के लिए तत्पश्चात मार्च 23 से अप्रैल 24 तक लगातार नौकरी के लिए अधिवक्ता के दरवाजे पर दौड़ लगाता रहा लेकिन हमेशा आजकल कहकर टाल मटोल किया जाता रहा। विवश होकर पैसे वापस करने की मांग करने लगा। सूचना निबंधित डाक से आरक्षी अधीक्षक को दी लेकिन न्याय नहीं मिला।
हालात यह है कि पैसे मांगने पर न केवल देने से इंकार किया जा रहा है बल्कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर जलील किया जा रहा है। ऐसे में न्यायालय से न्याय के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट!
Jun 24 2024, 14:10