मुस्लिम महिला/परित्यकता/तलाकशुदा महिला के हेतु चलाई जा रही कई योजना, उठायें इसका लाभ : विवेक कुमार केसरी
नवादा :- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नवादा श्री विवेक कुमार केसरी ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मुस्लिम महिला परित्यकता/तलाकशुदा योजना लागू किया गया है। मुस्लिम महिला/परित्यकता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यकता/तलाकशुदा महिला की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में संचालित किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परित्यकता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 25 हजार रूपया सहायता राशि जीवन में एक बार प्रदान की जाती है।
मुस्लिम परित्यकता महिला वैसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी है। परन्तु उनके पति द्वारा दो वर्षों एवं उससे अधिक अवधि से परित्याग कर दिया गया हो तथा उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा पूर्व मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण-पोषण में अक्षम हो वैसी महिला को योजनान्तर्गत परित्यकता महिला समझा जायेगा।
मुस्लिम तलाकशुदा महिला:- इस श्रेणी में अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसे पति के द्वारा तलाक दे दिया गया हो तथा उनके जीवन यापन का कोई ठोस व्यवस्था न हो ऐसी महिला इस योजना के अन्तर्गत तलाकशुदा समझी जायेगी।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट
Jun 10 2024, 17:26