क्या शाहजहां शेख को बचा रही ममता सरकार? सीबीआई को सौंपने से किया इनकार
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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में ममता सरकार की पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपी।कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था। अदालत के आदेश के मुताबिक, पुलिस को शाम साढ़े चार बजे तक शाहजहां शेख की हिरासत और मामले से जुड़ी सामग्री सीबीआई को सौंपनी थी। लेकिन, जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया।
कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर घंटों तक सीबीआई की टीम शेख शाहजहां की कस्टडी के लिए खड़ी रही लेकिन पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने उसे सीबीआई को नहीं सौंपा। सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस का हवाला दिया। कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय से शाम 7.30 बजे सीबीआई की एक टीम खाली हाथ निकल गई। इसका कारण - राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसलिए शीर्ष अदालत के फैसले तक शाहजहां को सौंपने से इनकार कर दिया।
इधर शेख शाहजहां के मामले पर सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। ममता सरकार ने तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है।राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहता है।संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश की प्रतीक्षा करें।
बता दें कि पिछले दिनों करीब 55 दिन बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई थी। शाहजहां शेख को हाईकोर्ट के आदेश के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों का जवाब दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि सरकार शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ थी, क्योंकि न्यायपालिका ने पुलिस के हाथ 'बांध' रखे थे। साथ ही बनर्जी ने भाजपा के आरोपों को लेकर कहा था, टीएमसी शाहजहां की सुरक्षा नहीं कर रही है, न्यायपालिका रोक हटाए और देखे कि पुलिस क्या करती है। इस मामले में अदालत ने कहा था, शाहजहां को गिरफ्तार करने की जरूरत है।साथ ही कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्यवाही में गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। वह फरार है।








Mar 06 2024, 13:23
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