*बीमा कंपनी को पांच लाख 48 हजार क्षतिपूर्ति का आदेश*
भदोही- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने क्षतिग्रस्त वाहन का बीमा क्लेम न देने पर इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 35 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही दो माह के अंदर परिवादी को बीमा की धनराशि पांच लाख 48 हजार 940 रूपये देने का आदेश दिया है। ज्ञानपुर के जोरई निवासी नीलमा श्रीवास्तव ने 10 दिसंबर 2021 को प्रबंधक इफको टोकियो गुरुग्राम हरियाणा और प्रबंधक ट्रिडेंट होंडा इनायत पुलिस स्टेशन प्रयागराज और इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस के लखनऊ कार्यालय स्थित मुख्य प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें व्यक्तिगत और वाहन क्षतिग्रस्त के क्लेम के 38 लाख 20 हजार बीमा कंपनी से दिलाया जाए।
अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि 24 जुलाई 2021 को सुबह सात बजे लखनऊ जाते समय एक ट्रक चालक की लापरवाही के कारण उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीमा कंपनी क्लेम देने में आनाकानी कर रही है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। आयोग ने वाहन का आईडीबी वैल्यू में से साल्वेज वैल्यू एक्सेस क्लास घटाने के बाद पांच लाख 48 हजार 940 क्षतिपूर्ति के रूप में, सेवा में कमी होने पर 25 हजार जुर्माना और मुकदमा खर्च के 10 हजार रुपये का हकदार माना। जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्य पीठ के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे ने विवेचना के आधार पर क्षतिपूर्ति और जुर्माना देने का आदेश दिया। आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में न करने पर उपरोक्त धनराशि पर निर्णय एवं आदेश की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
Feb 17 2024, 13:13