*इंश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार क्षतिपूर्ति का आदेश*
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम का निस्तारण न करने पर मैग्मा एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी को 50 हजार क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसमें वाहन मूल्य के 20 हजार 624, सेवा में कमी के लिए 25 हजार और मुकदमे पर खर्च पांच हजार शामिल हैं। दो महीने में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कुल धनराशि पर 22 जून 2022 से अदायगी तक 12 प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा।
द्वारिका प्रसाद प्रजापति निवासी पूरे खुशहाल सुरियावां मृतक दौरान मुकदमा अर्जुन प्रसाद प्रजापति, राममिलन और राधिका देवी ने मैग्मा एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनकी बाइक यूपी 66 पी 5011 चोरी चोरी हो गई। इसका 14 जून 2022 से 13जून 2023 तक बीमा था। चोरी उनके घर के पास हुई। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाने में 28 जून 2022को दर्ज कराई गई। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में टाल मटोल करती रही।
जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से नोटिस जारी करने के बावजूद कंपनी का कोई न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग में बीमा पॉलिसी के अनुसार मोटरसाइकिल की आईडी वैल्यू 20 हजार 624 और सेवा में कमी के लिए 25 हजार देने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह ने परिवादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी बीमा कंपनी को आदेशित किया कि 50 हजार 624 रूपये क्षतिपूर्ति वाहन स्वामी के मालिकों को दिया जाए।
Feb 11 2024, 14:15