दीपावली और छठ को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, जानिए पूरा डिटेल
नवादा :- दीपावली त्योहार दिनांक 12.11.2023 एवं छठ महापर्व दिनांक 17.11.2023 को नहाय-खाय से प्रारम्भ होकर 20.11.2023 तक मनाया जायेगा। इस अवसर पर पटाखा से आकस्मिक घटना के रोक-थाम हेतु जिला पदाधिकारी नवादा श्री आशुतोष कुमार वर्मा द्वारा आदेष६ जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा संकीर्ण बाजारों गलियों एवं भीड़-भाड़ के इलाकों में पटाखों की दुकान लगायी जाती है। कही-कहीं पटाखों की बिक्री हेतु पटाखा भंडारण आवासीय क्षेत्र में अपने-अपने निवास में भी करते है, जहाँ आकस्मिक दुर्घटना होने पर फायर बिग्रेड की गाड़ियों का पहुँचना कठिन हो जाता है। जिसका अनुपालन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर एवं रजौली/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर, पकरीबरावां एवं रजौली दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करायेंगे।
उक्त अवसर पर इस तरह की घटनाओं के रोकथाम हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर एवं रजाली/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा सदर पकरीबरावाँ एवं रजौली दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करायेंगे।
1. अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं जनन करने वाले पटाखों के लरी/सीरिज वाले पटाखों के निर्माण/उपयोग प्रतिबंधित है।
2.
पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसवारी दुकानदारों द्वारा ही की जा जानी है। लाईसेंसधारी दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा वैसे ही पटाखों की बिक्री की जायेगी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं एन०जी०टी० के विषयांकित आदेश के अंतर्गत मान्य है।
3. 125 डीबी से कम आवाज एवं कम धुआँ उत्सर्जित करने वाले पटाखों (हरित पटाखों) के ही निर्माण तथा बिक्री की अनुमति एन०जी०टी० द्वारा दी गई है।
4. अवैध पटाखा बेचने वालों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी।
5. संकीर्ण बाजारों/गलियों एवं भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी। ऐसे स्थानों पर पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
6. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
7.
पटाखों का भंडारण आवासीय क्षेत्रों या निवास गृहों में नहीं होगा। यदि ऐसा पाया गया तो उनके भंडार को तुरंत सीलबंद कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
8.
पटाखा बिक्री स्थल पर अनुज्ञप्तिधारियों को कम से कम दो पोर्टेबुल अग्निशाम यंत्र रखना अनिवार्य होगा।
9. अग्निशाम नियमों का उल्लघन करने पर पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध स्थानीय थाना में कानूनी कार्रवाई हेतु तुरंत सूचित किया करेंगे।
10. अवैध एवं नियम के विरुद्ध पटाखा विक्रेताओं के विरूद्ध अनुमंडल स्तर पर तुरंत छापामारी दल का गठन कर उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
11.
उच्च शक्ति के पटाखों एवं आतिशबाजी के बिक्री एवं प्रयोग उच्चतम न्यायालय के पारित आदेष के आलोक में निम्नवत किया जाना है:-
(क) मान्य पटाखों का उपयोग रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे रात्रि तक ही किया जाना है।
(ख) शांत क्षेत्र यथा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, जैविक उद्यान परिसर, धार्मिक स्थल अथवा प्रशासन द्वारा घोषित साइलेंस जोन में 100 मीटर के दायरे में शोर उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग वर्जित है।
जिला पदाधिकारी ने उक्त बिन्दुओं का अनुपालन सख्ती से किये जाने का निर्देश दिया।
Nov 10 2023, 19:46