क्या राहुल गांधी को मिलेगी राहत?मोदी सरनेम मामले में सजा के खिलाफ अर्जी पर आएगा फैसला
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज अहम दिन है।राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए गए फैसले पर आज सूरत की ही अन्य अदालत अपना फैसला सुना सकती है।बता दें कि उस मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने सांसदी के लिए अयोग्य माना और उनकी सांसदी खत्म कर दी।
राहुल को 15 हजार रुपए के मुचलके पर मिली थी अंतरिम जमानत
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या रोक लगेगी, इस पर अब आज फैसला आएगा। सूरत के सेशन कोर्ट में बीते गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित न रहने की छूट दी थी। राहुल के वकील आरएस चीमा ने कोर्ट में तर्क दिया कि टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी।
सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही मिलल गई थी 30 दिन की जमानत
बता दें कि बीते महीने सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता को दोषी पाते हुए 2 साल केस की अधिकतम सजा सुना दी थी। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।
क्या है मामला
आम चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। उनके बयान के खिलाफ सूरत से विधायक रहे पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई और करीब चार साल बाद इस मामले में फैसला आया। सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी के बयान को आपत्तिजनक माना और दो साल की सजा सुना दी, हालांकि फैसले को एक महीने के लिए सस्पेंड रखने का भी फैसला किया। विवाद तब शुरू हुआ जब लोकसभा सचिवालय ने दो साल की सजा को आधार बनाकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी।
Apr 20 2023, 10:07