*उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जांच*
मिर्जापुर- जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में खान अधिकारी, मान चित्रकार, खनिज विभाग, मिर्जापुर एवं खनिज मोहर्रिर, मोहा खनिज विभाग की टीम द्वारा 1 अप्रैल, 2024 से 20 अप्रैल, 2024 तक विशेष अभियान चलाकर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जांच की गयी। जांच के दौरान बिना परिवहन प्रपत्र, ISTP, ओवरलोड परिवहन करने वाले 19 वाहन को थाना अदलहाट में, 27 वाहन को थाना अहरौरा में, 4 वाहन को पुलिस चौकी मण्डी समिति में, 1 वाहन को थाना-चील्ह में, 14 वाहन को पुलिस चौकी टेढ़वा में, 11 वाहन को थाना-मड़िहान में, 7 वाहनों को थाना-हलिया में, 1 वाहन को पुलिस चौकी नदिनी में, 2 वाहन को थाना कछवां में, 5 वाहन को पुलिस चौकी करनपुर में, 4 वाहन को थाना-बरकछा में तथा 1 वाहन को पुलिस चौकी कजरहट में सीज कर जिलाधिकारी के अग्रिम आदेशों तक पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।
कुल 96 वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र, ISTP, ओवरलोड परिवहन के जुर्म में पकडा गया तथा M-Check के द्वारा 25 वाहनों का कुल 10,00,740.00 का चालान किया गया। उपरोक्त वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति धनराशि की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले खनन पट्टाधारकों से भी प्रति वाहन रु0 25,000.00 की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त वाहनों से खनन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा लगभग रूपया 115.00 लाख के राजस्व क्षतिपूर्ति, जुर्माना की वसूली की जायेगी। जनपद में अवैध परिवहन, ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।
इसके अतिरिक्त अवैध भण्डारण की प्राप्त शिकायतों के कम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रभारी अधिकारी (खनिज), शिव प्रताप शुक्ल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में खान अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल 2024 को तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम आदमपुर में औचक स्थलीय जांच की गयी। जांच में पाया गया कि जनपद की तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम आदमपुर में संजय सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह ग्राम दादरा के पक्ष में 7 जून 2023 की अवधि हेतु उपखनिज सा. बालू की मात्रा 20,000 घन मीटर के लिए भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत है। मौके पर लगभग 2500 घन मी.सा. बालू का भण्डारण पाया गया जो कि सुजीत सिंह के खनन पट्टा क्षेत्र नदिनी से ईएमएम-11 के माध्यम से नियमानुसार भण्डारण किया गया है। इसी प्रकार तहसील मड़िहान अन्तर्गत स्थापित स्टोन कॅशरों में राजस्व व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जॉच की गयी। जॉच में 3 स्टोन केंशर में गिट्टी, बोल्डर के अवैध भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए नियमानुसार नोटिस निर्गत की गयी है। बिना भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त किये किसी भी खनिज का भण्डारण किया जाना अवैध माना जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
Apr 20 2024, 19:20