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Jan 03 2024, 13:32

'अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार..', भाजपा ने फूंका लोकसभा चुनाव का बिगुल, दिया नया नारा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 400 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही है। पार्टी ने कथित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्रेरित करने के लिए "अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार" का नारा अपनाया है। कुछ असंतुष्ट नेताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करते हुए चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए मंगलवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। पार्टी के भीतर एकता को बढ़ावा देने के प्रयास में, असंतुष्ट नेताओं से जुड़ने और उनके मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

दिल्ली में हुई बैठक के दौरान बीजेपी नेतृत्व ने आगामी लोकसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए एकजुट मोर्चे की जरूरत पर जोर दिया. पार्टी का 400 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों में उसके विश्वास को दर्शाता है। असंतुष्ट नेताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए स्थापित समिति का उद्देश्य आंतरिक एकजुटता को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भाजपा एकजुट मोर्चे के साथ चुनावी मैदान में उतरे।

जैसा कि भाजपा ने 2024 के चुनावों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, पार्टी का नारा और भी अधिक शानदार जनादेश के साथ मोदी सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। असहमत आवाज़ों से जुड़ने के लिए एक समिति बनाने में नेतृत्व का सक्रिय दृष्टिकोण आंतरिक मुद्दों को संबोधित करने और आगामी चुनावी लड़ाई में एक एकजुट और दुर्जेय मोर्चा पेश करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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Jan 03 2024, 13:24

अगर मरीज के परिजनों की मर्जी नहीं तो..', ICU के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन्स

 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में प्रवेश पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को गहन देखभाल इकाई में भर्ती नहीं कर सकते हैं यदि वे या उनके रिश्तेदार इनकार करते हैं। 24 विशेषज्ञों द्वारा संकलित दिशानिर्देश के अनुसार आईसीयू प्रवेश मानदंड अंग विफलता, अंग समर्थन की आवश्यकता, या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए। दिशानिर्देश जीवित इच्छाशक्ति या आईसीयू देखभाल के खिलाफ उन्नत निर्देश वाले मरीजों को भर्ती करने के खिलाफ सलाह देते हैं और संसाधन सीमाओं के साथ महामारी या आपदा की स्थिति के दौरान कम प्राथमिकता मानदंडों को उजागर करते हैं।

आईसीयू में प्रवेश के लिए मानदंड में चेतना का परिवर्तित स्तर, हेमोडायनामिक अस्थिरता, श्वसन सहायता की आवश्यकता, गंभीर बीमारी के लिए गहन निगरानी या अंग समर्थन की आवश्यकता, प्रमुख अंतःक्रियात्मक जटिलताएं और स्थिति बिगड़ने की आशंका शामिल है। गंभीर रूप से बीमार मरीज़ जिन्हें आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए, उनमें उपचार सीमा योजना, लिविंग विल या आईसीयू देखभाल के खिलाफ उन्नत निर्देश के साथ प्रवेश से इनकार करने वाले, असाध्य रूप से बीमार मरीज़ों को व्यर्थ माना जाता है, और महामारी या आपदा के दौरान कम प्राथमिकता वाले मानदंड वाले मरीज़ शामिल हैं। दिशानिर्देश आईसीयू डिस्चार्ज के लिए मानदंडों को भी रेखांकित करते हैं, जिसमें शारीरिक मापदंडों को सामान्य के करीब लाना, गंभीर बीमारी का समाधान और स्थिरता, और उपचार-सीमित निर्णय या उपशामक देखभाल के लिए आईसीयू डिस्चार्ज के लिए समझौता शामिल है।

आईसीयू बिस्तर की प्रतीक्षा कर रहे मरीज के लिए निगरानी मापदंडों में रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर, श्वास पैटर्न, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्ति, मूत्र उत्पादन और तंत्रिका संबंधी स्थिति सहित अन्य शामिल हैं। दिशानिर्देशों का उद्देश्य रोगी की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आईसीयू प्रवेश में स्पष्टता और मानकीकरण प्रदान करना है।

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Jan 03 2024, 13:22

जहां 500 सालों तक हुआ कुरान का जिक्र, वो मस्जिद हमने खो दी..', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मान रहे ओवैसी, मुस्लिमों को फिर भड़काया

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिर से सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। ओवैसी ने अब मुसलमान युवकों से कहा है कि वो लोग मस्जिदों को बचाएं। ओवैसी ने कहा कि 500 वर्षों तक जहां कुरान-ए-करीम का जिक्र हुआ, वही मस्जिद हमने खो दी है। हालाँकि, हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने पूरे वीडियों में कहीं भी अयोध्या और राम मंदिर का नाम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने 500 सालों की बात कहकर बाबरी मस्जिद की तरफ इशारा कर दिया।

ओवैसी ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, उन्होंने मुस्लिम युवाओं से कहा है कि, 'नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने गवाँ दी और वहाँ अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहाँ 500 साल हमने बैठकर कुरान-ए-करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे पास नहीं है। नौजवानो, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि तीन-चार और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है।'

ओवैसी ने आगे कहा कि, 'ये जो ताकतें हैं, तुम्हारे दिलों से इत्तेहाद (मुस्लिम एकता का एक शब्द) को निकालना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिल्ली गीरत (इस्लामी भावना) को समाप्त कर दिया जाए, मिल्ली हमीयत को खत्म कर दिया जाए। सालों की मेहनत के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने खड़ा किया है। आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। आप अपनी मिल्ली हमीयत को, अपनी ताकत को बरकरार रखो। अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएँ। मुझे उम्मीद है, इंशाअल्लाह, आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर, अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरह मुझे अपने आपको, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने मुहल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है।' 

हालांकि, गौर करने वाली बात ये भी है कि, सुप्रीम कोर्ट ने सालों तक सुनवाई करने के बाद, तमाम सबूतों को देखने के बाद, हिन्दुओं से उनके आराध्य श्रीराम के अस्तित्व का मांगने के बाद, ये फैसला सुनाया था कि, उस जगह पर मंदिर ही था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए न्याय के हिसाब से उस स्थान पर मंदिर ही होना चाहिए। भारत के बहुसंख्यक समुदाय ने संविधान के दायरे में रहकर और सालों लम्बी कानूनी लड़ाई लड़कर अपना हक हासिल किया। लेकिन, अब उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं, लेकिन उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि, इंशाल्लाह, बाबरी जिन्दा है और जिन्दा रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बातें हेट स्पीच में नहीं आती हैं, या क्या अदालत इसपर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकती ? यदि इन भड़काऊ भाषणों से कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? वो भी ऐसे समय में जब 500 वर्ष बाद पुनः बने राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।

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Jan 03 2024, 13:21

राम मंदिर के बाद अब देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) की बारी, लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा अधिसूचित

केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह भी बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किया जाएगा। बता दें कि इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की गई है। वहीं, मुसलमानों को इससे अलग रखा गया है। 

कानून पारित होने के तुरंत बाद देश भर में इसके खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस कानून के अधिनियमों को कभी भी अधिसूचित नहीं किया गया है। सरकार ने नियम बनाने के लिए बार-बार विस्तार की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि नियम अब तैयार हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा, “हम आने वाले दिनों में सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।”

यह पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नियमों को अधिसूचित किया जाएगा, सूत्रों ने कहा, “सभी चीजें जगह पर हैं और हां उन्हें चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है।” आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

एक अधिकारी ने कहा, ''केंद्र ने नियम बनाने के लिए अब तक आठ तारीखों के विस्तार का लाभ उठाया है। पिछले दो वर्षों में नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं।"

पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में भाजपा की सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सीएए के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “दीदी (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) अक्सर सीएए के बारे में हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। सबको नागरिकता मिलने वाली है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।''

मोदी सरकार द्वारा लाए गए सबसे ध्रुवीकरण वाले कानूनों में से एक के कार्यान्वयन में देरी के लिए सरकार द्वारा कई कारण जिम्मेदार ठहराए गए हैं। इसका एक प्रमुख कारण असम और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में सीएए को लेकर हो रहा जोरदार विरोध है। असम में विरोध प्रदर्शन इस आशंका से भड़के थे कि यह कानून राज्य की जनसांख्यिकी को स्थायी रूप से बदल देगा। विरोध प्रदर्शन केवल उत्तर-पूर्व तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं।

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Jan 03 2024, 11:50

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेबी की जांच में दखल से इनकार, तीन महीने का दिया समय*

#adani_hindenburg_case_supreme_court_decision

सुप्रीम कोर्ट से गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है।आज सुप्रीम कोर्ट अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। अदालत ने तीन महीने में सेबी को जांच पूरा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है।प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि तथ्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जांच विशेष जांच दल या अन्य एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने दो बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। एफपीआई और एलओडीआर नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठाया गया है। नियमों में कोई खामी नहीं है। अदालत ने कहा कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों-प्रकाशन के आधार पर ही भरोसा नही किया जा सकता है। एसआईटी को अडानी मामला ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं मिला है। कोर्ट को अपनी तरफ से निगाह रखने वाली किसी जांच समिति को केस स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं मिली है।

24 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की सभी कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। वहीं अडानी ग्रुप ने इस रिपेार्ट को पूरी तरह से झूठ बताया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बड़ी तेजी से गिरावट आई थी और इनकी संपत्ति को भी तगड़ा नुकसान हुआ था।

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Jan 03 2024, 10:49

ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्‍म, बैकफुट पर आई सरकार, हिट एंड रन कानून अभी नहीं होगा लागू

#strike_over_hit_and_run_law 

हिट एंड रन कानून के खिलाफ चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल वापस ले ली है। सरकार ने कहा नए कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।अभी 10 साल की सजा और जुर्माना लागू नहीं होगा।

देशभर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे, कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं था। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोश के बीच जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। 

सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने का आह्वान किया है। ‘हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल के मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया।

संसद में पिछले हफ्ते तीन आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद तीनों विधयक अब कानून बन चुके हैं। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं।नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके पर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वह भागता नहीं है तो भी उसे पांच साल की सजा काटनी पड़ सकती है। सबसे खास बात ये है कि दोनों ही मामले गैर-जमानती हैं, पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी।

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Jan 03 2024, 10:27

असम में सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 की मौत, 30 घायल

#road_accident_in_assam_12_killed 

असम के गोलाघाट जिले में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यात्री बस और ट्रक की भीषण टक्कर में कम सेकम 12 लोगों की मौत हो गई है।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। बस में फंसे हुए लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निकलकर स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया है। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस का कहना है कि बस में बैठे लोग पिकनिक पार्टी के लिए अठखेलिया से बलिजान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही यह बस एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि बस 45 यात्रियों को लेकर करीब 3 बजे पिकनिक के लिए निकली थी।रास्ते में ही कोयले से लदे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई।

बताया जा रहा है कि कोयले से लदा ट्रक मार्गेरिटा से आ रहा था। तभी दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बताया इस हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी घायलों को जोरहट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों की हालत खराब बताई जा रही है।

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Jan 03 2024, 10:26

आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, एजेंसी को भेजा जवाब

#delhi_cm_kejriwal_reply_to_ed_summon_liquor_scam_case

शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीसरा नोटिस भेजा है। हालांकि, ईडी के तीसरे नोटिस के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश नहीं होने वाले हैं।उन्होंने ईडी के समन का जवाब भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नोटिस को गैरकानूनी बताया है। सवाल उठाया है कि समन चुनाव से पहले ही क्यों मिला।बता दें कि ईडी ने इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था।आज यानी 3 जनवरी को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी किया था।

ईडी के तीसरे समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ईडी का नोटिस गैर कानूनी है. इनकी नीयत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है. यह अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं. आप ने सवाल उठाया कि आखिर ठीक चुनाव से पहले ही यह नोटिस क्यों जारी किया गया?

वहीं, इससे पहले मंगलवार (2 जनवरी) को ही आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने साफ कर दिया था कि ईडी के नोटिस पर कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। उनसे सवाल किया गया था कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। इस पर प्रियंका ने कहा, इस सवाल का जवाब हमारी कानूनी टीम बेहतर ढंग से देगी। हम कानून के मुताबिक काम करेंगेय़ केजरीवाल को दो नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन जारी किया गया था, मगर उन्होंने पेश होने से इनकार किया था।

पिछले साल अप्रैल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ की थी। हालांकि, पिछले साल अगस्त में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसी मामले में आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और एक अन्य नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया यह तीसरा नोटिस है। इससे पहले उन्हें दो नवंबर और 21 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में दो नवंबर को पूछताछ के लिए पहला समन भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए थे। उसके बाद उन्हें ईडी के द्वारा दूसरा समन 21 दिसंबर को दिया गया था, लेकिन इस समन पर भी वो ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए और उन्होंने खत लिखकर ईडी को जवाब दिया।

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Jan 02 2024, 20:27

केदारनाथ में तापमान -7 तक पहुंचा, कड़ाके की ठंड पड़ने से धाम से लौटे सभी 130 मजदूर, बंद हुए सारे पुनर्निमाण सम्बन्धी कार्य

केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ने और तापमान -7 तक पहुंचने के बाद नववर्ष के पहले दिन ही धाम से सभी 130 मजदूर लौट आए हैं। अब यहां सभी पुनर्निर्माण कार्य ठप हो गए हैं।

धाम में पुलिस और आईटीबीपी के अलावा संत ललित रामदास जी महाराज ही हैं। सोमवार को धाम में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिनचोली में रास्ते को दुरस्त करने का काम जोरों पर चलता रहा।

केदारनाथ में दिसंबर के माह गिनती के दिन हल्की बर्फबारी हुई। बीते दस दिनों से अधिक समय हो गया लेकिन धाम में बर्फबारी नहीं हुई है। इस कारण यहां रात को अत्यधिक पाला गिर रहा है और शीतलहर का प्रकोप बना है। इन हालातों में केदारनाथ मे पिछले कुछ दिनों से रात तो दूर, दोपहर को भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन हालातों में वहां पुनर्निर्माण से जुड़े मजदूरों को दिक्कतें हो रहीं थी।

इसको देखते हुए केदारनाथ में पुनर्निर्माण में जुटी सभी कार्यदायी संस्थाओं के मजदूर लौट आए हैं। कार्यदायी संस्था वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के टीम प्रभारी कैप्टन सोबन सिंह बिष्ट ने बताया कि सभी 130 मजदूर लौटे चुके हैं। अब 32 मजदूर पैदल मार्ग पर लिनचोली में रास्ते के पुश्ते निर्माण में लगे हैं।

वहीं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-लोनिवि के सहायक अभियंता मनीश डोगरा ने बताया कि केदारनाथ से सभी मजदूर वापस आ गए हैं। अब, केदारनाथ आईटीबीपी की प्लाटून के साथ ही पुलिस की टुकड़ी तैनात है।

बताया कि हमारे व अन्य कार्यदायी संस्थाओं के मजदूर पैदल मार्ग पर छानी कैंप से लिनचोली तक रास्ता मरम्मत कार्य में जुटे हैं। फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च पहले सप्ताह से पुनर्निर्माण कार्य पुन: शुरू कर दिए जाएंगे।

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Jan 02 2024, 20:25

हिट एंड रनः ऐसा क्या है इस कानून में जिसके खिलाफ ट्रक ड्राइवर उतरे हैं सड़क पर

#hit_and_run_cases 

देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में भारतीय न्यायपालिका संहिता में संशोधन के बाद, नए मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक के लिए दस साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नए कानून को रद्द करने की मांग को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है।इस हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में दिख रहा है, जिससे पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कमी से लेकर सब्जियों और फलों के दाम तक बढ़ने की आशंका है।

सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता को संसद से मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में ये भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान को रिप्लेस करेंगे। नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

पहले पुराने कानून के मुताबिक, हिट एंड रन मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने या किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 279, 304A, 338 के तहत कार्रवाई होती थी जिसमें अधिकतम दो साल की जेल का प्रावधान है। यही नहीं, आरोपी व्यक्ति को तुरंत जमानत भी मिल जाती है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) के तहत हिट एंड रन मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या तेज गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को सूचित किए मौके पर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है। 7 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

देशभर में वाहन चालक कानून में किए गए नए प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रक चालक संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेगी उनकी हड़ताल जारी करेगी। तब तक वह बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। तमाम राज्यों में परिवहन व्यवस्था ठप पड़ गई है। नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी विरोध कर रहे हैं।

कानून में नए प्रावधान के खिलाफ देशभर में चक्काजाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के अलग-अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि कि अगर उन्हें पांच या दस साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा। सड़क हादसे के बाद वहां से मौके पर भाग जाने वाले आरोप पर प्रदर्शनकारी ड्राइवर का तर्क है कि अगर वह मौके पर दुर्घटनास्थल से न भागें तो भीड़ उनपर हमला कर देगी और जान से भी मार सकती है। अक्सर सड़क दुर्घटनाओं के बाद भीड़ उग्र हो जाती है। 

वहीं, केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया, हिट एंड रन के मामले में ट्रक, बस या किसी अन्य वाहन का चालक अगर घटनास्थल से कुछ दूर जाकर पुलिस को सूचित करता है, घायल व्यक्ति की जानकारी देता है और खुद की पहचान के बारे में पुलिस को स्पष्ट तौर पर बता देता है, तो उसके खिलाफ उक्त सख्त कानून लागू नहीं होगा।इस मामले में ड्राइवरों का मत है कि वे घटनास्थल पर ठहरेंगे तो लोगों की भीड़ उन्हें मार डालेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई चालक हिट एंड रन के बाद कुछ किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोक लेता है। हेल्पलाइन नंबर 108 के माध्यम से पुलिस को घटना की सारी जानकारी देता है और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने का आग्रह करता है तो उसके साथ सख्ती नहीं होगी। उस चालक को अपनी सारी जानकारी पुलिस को बतानी होगी। इसके बाद उस चालक के खिलाफ सामान्य धारा के तहत केस दर्ज होगा। इस तरह के केस में उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी, जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे।

कुछ विरोध करने वाले ड्राइवरों का दावा ये भी है कि सरकार ने 'हिट एंड रन' मामले में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान किया है लेकिन इससे पहले सरकार को भारत में विदेशों की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है।