भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जायेगी विधिसम्मत कार्रवाई।
आसन्न पंचायत उप निर्वाचन, 2023 एवं नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उदेश्य से पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन आवश्यक है।
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा शस्त्र के भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित थानवार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।
शस्त्रों के सत्यापन हेतु थानवार तिथियों को निर्धारित कर दिया गया। 18, 19 एवं 22 मई 2023 को संबंधित थानों में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन का कार्य किया जायेगा। मझौलिया थाना हेतु अंचल अधिकारी, मझौलिया को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी तरह नौतन थाना हेतु अंचलाधिकारी, नौतन, बैरिया थाना हेतु अंचल अधिकारी, बैरिया, योगापट्टी थाना हेतु अंचल अधिकारी, योगापट्टी, चनपटिया थाना हेतु अंचल अधिकारी, चनपटिया, लौरिया थाना हेतु अंचल अधिकारी, लौरिया, शिकारपुर थाना हेतु अंचल अधिकारी, नरकटियागंज, मैनाटांड़ थाना हेतु अंचल अधिकारी, मैनाटांड़, सिकटा थाना हेतु अंचल अधिकारी, सिकटा, गौनाहा थाना हेतु अंचल अधिकारी, गौनाहा, रामनगर थाना हेतु अंचल अधिकारी, रामनगर, बगहा थाना हेतु अंचल अधिकारी, बगहा-01, पटखौली ओपी हेतु अंचल अधिकारी, बगहा-02, ठकराहां थाना हेतु अंचल अधिकारी, ठकराहां, भितहां थाना हेतु अंचल अधिकारी, भितहा एवं धनहा थाना हेतु अंचल अधिकारी, मधुबनी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथियों को 10.30 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध कारतूस आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अनुज्ञप्ति पर निरीक्षण की तिथि अंकित करेंगे। साथ ही सत्यापनोपरांत थानाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से विहित प्रपत्रों में प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा, पश्चिम चम्पारण को ई-मेल के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाये गये फोटो से मिलान कर ही उनके शस्त्र का भौतिक सत्यापन दंडाधिकारी करेंगे।
सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि शस्त्र पंजी के अनुसार थाना अंतर्गत सभी अनुज्ञप्ति धारियों को चौकीदार/दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तामिला करायेंगे ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारी को सूचना मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध आयुध नियम-2016 तथा आयुध अधिनियम-1959 की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनकी अनुज्ञप्ति पूर्व में दूसरे थाना से निर्गत है, परंतु वर्तमान में किसी अन्य थाना अंतर्गत निवास करते हैं, वैसे अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति में अपने निवास स्थान का पता/थाना का सुधार करने हेतु 500 रू0 शुल्क चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति, निवास प्रमाण पत्र एवं हाल का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ जिला शस्त्र शाखा में समर्पित करने हेतु निर्देशित करेंगे।
May 17 2023, 21:31