लुट के दौरान हुई हत्या के आरोपी दोषी करार
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या 18/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बिष्णु गुप्ता बिराटपुर को भादंवि धारा 302/392/411/34 में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 06/05/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक रविरंजन शाहपुर ने बताया कि 13/05/16 को सहोदर भाई धर्मजीत कुमार भाड़े के टेम्पु से जीविकापार्जन करता था ,आज नवाडीह स्टेंड से यह कहकर गया कि बेली गांव रिजर्व जा रहे हैं दो घंटे में वापस आऊंगा,शाम में खबर मिली कि भाई की हत्या कर लाश गम्हरी में बरामद किया गया है घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणो ने दो व्यक्ति को पकड़ रखा था पकड़े गए व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि लुट के इरादे से टेम्पु रिजर्व किया था सुनसान रास्ते में लुट के विरोध करने पर धर्मजीत की हत्या कर लाश टेम्पु के पीछे रख कर ले जा रहे थे तो टेम्पु गम्हरी गांव के नाली में फस गया और टेम्पु पर लाश देखकर ग्रामीणो ने पकड़ लिया है,एक अन्य अभियुक्त सुमंत कुमार विराटपुर की बयान के बाद मृत्यु हो गई थी,
May 02 2023, 21:59