कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता सरकार को झटका, राम नवमी हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए द्वारा किए जाने का आदेश दिया है। पिछले महीने रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई थी। जिले में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई थी और पथराव किया गया था. साथ ही दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश दिया।हाईकोर्ट ने सभी संबंधित थानों को दो सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड, एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार से एनओसी मिलने के बाद एनआईए मामले की जांच शुरू करेगी।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। जनहित याचिका में अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि हिसा के दौर बम विस्फोट भी हुए थे। अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया
बता दें कि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और बिहार में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इन जगहों पर संपत्तियों को निशाना बनाया गया और आगजनी हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर राज्य सरकार से मंगलवार को एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यपाल सी वी आनंद बोस से बात करने और राज्य में और खासतौर पर हावड़ा के हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया।
Apr 27 2023, 16:05