मोटर दुर्घटना मामले मे कोर्ट ने ड्राइवर पर लगाया जुर्माना
औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने रिसियप थाना कांड संख्या 02/15 में सुनवाई करते हुए लपरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने का चालक को दोषी करार दिया और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 21/07/15 को दर्ज पुलिस द्वारा कराई गई थी।
जिसमें कहा गया था कि रिसियप थाना मोड़ पर महेंद्रा ट्रैक्टर ने हिरोहोंडा सवार को जोरदार टक्कर मारी। जिससे बाईक सवार जख्मी हो गए और ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी छोड़ भाग गया था।
अनुसंधान के क्रम में ड्राइवर का नाम मिथलेश सिंह रिसियप आया। जिन पर आरोप गठन भादंवि धारा 279,337,338 में किया गया था।
जिन्होंने फैसला के बाद जुर्माना राशि न्यायालय में जमा कर दिया।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Apr 19 2023, 15:48