मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 289 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह
अमेठी। गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए उ0प्र0 शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारम्भ किया गया है जिसमें ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं।
उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते हैं। इस क्रम में जनपद में आज विकास खण्ड परिसर सिंहपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 289 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि आज 06 विकास खण्डों क्रमशः तिलोई, सिंहपुर, बहादुरपुर, गौरीगंज, जामों व शाहगढ़ में 289 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें 238 हिन्दू तथा 51 मुस्लिम जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।
उक्त योजनान्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 51000 प्रति युगल धनराशि व्यय की जाती है, जिसमें से रू0 35000 कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं रू0 10000 की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा रू0 6000 की धनराशि समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमन्द को लाभान्वित होंगे जिसमें गरीब परिवार के युगलों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा-कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को मिलेगा जिसके तहत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यता मानदंड तय किये हैं जिसके आधार पर जोड़ों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा यथा-आवेदक उ0प्र का मूल निवासी हों, कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2 लाख हो, वधु की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।
आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उक्त कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा नवविवाहित जोड़ों को उपहार सामग्री व विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया तथा नवदम्पत्तियों को सपरिवार शुभकामनाएं व बधाई दी गई।
इस अवसर पर ब्लॉक जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, मा0 ब्लॉक प्रमुख तिलोई प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, मा0 ब्लॉक प्रमुख सिंहपुर अंकित पासी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार मिश्रा, उपजिलाधिकारी तिलोई अमित सिंह, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, खंड विकास अधिकारी सिंहपुर सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Dec 17 2024, 19:06