गैंगस्टर के वांछित जग्गू और चन्नू की डुगडुगी बजाकर 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके भाई योगेंद्र उर्फ चन्नू यादव ने अवैध रूप से 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अर्जित किया है l 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति को डुगडुगी बजाकर सदर तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने कुर्क कर लिया है l थाना मऊ दरवाजा पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व अपने सह सदस्यो के साथ मिलकर अवैध रूप से धन को अर्जित कर लिया है l स्वंय व अपने परिजनों के नाम अवैध चल-अचल सम्पत्ति कीमत करीब “सोलह करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार चार सौ सत्तानवें रुपये इकसठ पैसे” को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया गया।
इस दौरान कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत 198/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको रोड कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सह-अभियुक्त भाई 2. योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा अमित गंगवार के द्वारा की जा रही है। गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके सह अभियुक्त भाई योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव द्वारा अपने व अपने परिवार के आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचने की नीयत से समाज विरोधी क्रिया कलाप किए ।
विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर अपराधिक गतिविधियो में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ के लिए अपराध करते रहे हैं। इस गिरोह का समाज में इतना आतंक एवं भय व्याप्त है कि जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ सूचना या गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह गैंग आपराधिक गतिविधियों सहित समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध शस्त्रों से लैस होकर, घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कर, दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर, अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की है।
जबकि अभियुक्त व उसके परिवारीजन की आय का कोई वैध स्रोत नही है। अवैध सम्पत्ति को कुर्क किए जाने के लिए विवेचनाधिकारी प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा अमित गंगवार के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के लिये आदेशित किया । जिसके तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में कुर्की की कार्यवाही कराने के लिए प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक।
श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा अमित गंगवार व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीगेट अवध नरायण पाण्डेय मय पुलिस फोर्स के साथ सूची में अंकित भूखण्ड एक से 28 तक प्रस्तावित सम्पत्ति वर्तमान कीमत करीब 16,19,48,645/- रुपये को नियमानुसार कुर्की आदेश की उदघोषणा कर डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये। सील करते हुये धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट (कुर्की) की कारवाई की गयी l गैंग सदस्य व परिजनों के 44 अलग-अलग बैंक खातों मे जमा धनराशि कुल 16,60,852.61 को सीज कराकर कार्यवाही की जा रही है।
Jul 26 2024, 16:48