*आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, छह महीने बाद मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने *
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लगातार मुश्किलों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत मिली है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। ईडी ने पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः बुधवार तक संजय सिंह की जेल से रिहाई हो जाएगी। हालांकि, संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने ईडी से आज यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक यह बताने को कहा था कि क्या आप नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की कैद के बाद भी उनकी और हिरासत की जरूरत है। संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वकील ने कहा संजय सिंह को छह महीने से हिरासत में रखा गया है जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ईडी ने अपना जवाब नहीं में दिया। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव के बीच संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी मामले में ईडी की हिरासत में हैं। वह 15 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं।
Apr 02 2024, 15:53